कर्नाटक हाईकोर्ट  ने पेपर स्प्रे को “खतरनाक हथियार” करार दिया

कर्नाटक हाईकोर्ट  ने एक महत्वपूर्ण फैसले में पेपर स्प्रे को “खतरनाक हथियार” घोषित किया है। अदालत ने सी. कृष्णैया शेट्टी एंड संस के निदेशक सी. गणेश नारायण और उनकी पत्नी के खिलाफ आपराधिक आरोपों को खारिज करने की याचिका को दृढ़ता से खारिज कर दिया। आरोप उस घटना से उपजे हैं जहां दंपति ने बेंगलुरु के शिवाजीनगर में अपने शोरूम में एक सुरक्षा गार्ड और अन्य कर्मचारियों पर कथित तौर पर पेपर स्प्रे का इस्तेमाल किया था।

कथित तौर पर यह संघर्ष एक शारीरिक विवाद में बदल गया, जिसकी परिणति गणेश की पत्नी विद्या नटराज द्वारा पेपर स्प्रे का उपयोग करने के रूप में हुई। पीड़ित रणदीप दास ने बाद में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद दंपति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। अपने बचाव में, याचिकाकर्ताओं ने आईपीसी की धारा 100 के तहत आत्म-सुरक्षा के अधिकार का हवाला देते हुए दावा किया कि पेपर स्प्रे का उपयोग आत्मरक्षा में था।

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उन्होंने तर्क दिया कि दास ने उनकी संपत्ति के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया था, जिसके परिणामस्वरूप हाथापाई के दौरान विद्या घायल हो गईं। हालाँकि, न्यायमूर्ति एम. नागाप्रसन्ना ने कहा कि दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। आईपीसी की धारा 324 का हवाला देते हुए, जो शूटिंग, छुरा घोंपना या अन्य हथियारों सहित किसी भी माध्यम से जानबूझकर नुकसान को अपराध के रूप में परिभाषित करती है, उन्होंने पेपर स्प्रे की खतरनाक प्रकृति की पुष्टि की।

2018 के अमेरिकी अदालत के मामले के साथ समानताएं बनाते हुए, जिसमें पेपर स्प्रे को अत्यधिक खतरनाक माना गया था, न्यायमूर्ति नागाप्रसन्ना ने आत्मरक्षा के दावे को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि विद्या के जीवन के लिए कोई आसन्न खतरा नहीं था जो पेपर स्प्रे के उपयोग को उचित ठहराता हो। हाई कोर्ट ने मामले की गहन जांच की जरूरत पर जोर दिया.

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