वाहन पंजीकरण प्लेट निर्माताओं का मामला: अन्य निर्माताओं की बात सुनी जाएगी, राज्य ने कर्नाटक हाई कोर्ट को बताया

20 में से केवल चार कंपनियों को लाइसेंस दिए जाने की शिकायतों के बाद राज्य सरकार ने गुरुवार को कर्नाटक हाई कोर्ट को सूचित किया कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को एक सप्ताह के भीतर बैठक में आमंत्रित किया जाएगा।

जनहित याचिका इस साल अगस्त में राज्य सरकार की अधिसूचना से संबंधित है, जिसमें कहा गया है कि 1 अप्रैल, 2019 से पहले पंजीकृत सभी वाहनों को उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट (एचएसआरपी) के साथ तय किया जाना चाहिए।

कोर्ट को यह भी बताया गया कि बैठक में लिए गए निर्णयों को हाई कोर्ट के समक्ष रखा जाएगा. इस दलील पर विचार करते हुए, मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले और न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका और राज्य द्वारा दायर अपील की सुनवाई 6 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी।

एसोसिएशन ने आरोप लगाया था कि 20 एचएसआरपी निर्माताओं में से केवल चार को उच्च सुरक्षा प्लेट बनाने का लाइसेंस दिया गया था।

एकल न्यायाधीश ने निर्माताओं के लिए समयबद्ध अनुमोदन प्रक्रिया का आदेश दिया था, जिसे राज्य ने खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी है।

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पीठ सभी वाहनों के लिए एचएसआरपी लागू करने के लिए समय बढ़ाने की मांग वाली जनहित याचिका पर एक साथ सुनवाई कर रही है।

अगस्त में अधिसूचना में कहा गया कि 1 अप्रैल, 2019 से पहले पंजीकृत सभी वाहनों में अधिसूचना से 90 दिन यानी 17 नवंबर, 2023 तक एचएसआरपी होनी चाहिए। इस बीच परिवहन विभाग ने समय सीमा बढ़ाकर 17 फरवरी 2024 कर दी.

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