कर्नाटक हाई कोर्ट ने सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ टिप्पणी पर सुलीबेले के खिलाफ एफआईआर पर रोक लगा दी

कर्नाटक हाई कोर्ट ने कथित तौर पर समुदायों के बीच नफरत फैलाने के आरोप में युवा ब्रिगेड के संस्थापक चक्रवर्ती सुलीबेले के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी पर गुरुवार को रोक लगा दी।

एचसी की धारवाड़ पीठ में न्यायमूर्ति शिवशंकर अमरन्नवर ने सुलीबेले द्वारा दायर एक आपराधिक याचिका पर सुनवाई के बाद रोक लगा दी और सुनवाई स्थगित कर दी।

कारवार ग्रामीण पुलिस ने कारवार में एक मंदिर में दर्शन के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में 3 अक्टूबर को की गई कथित टिप्पणियों के लिए सुलीबेले के खिलाफ 5 अक्टूबर, 2023 को प्राथमिकी दर्ज की थी।
उन्होंने कथित तौर पर कहा कि जब भी सिद्धारमैया सत्ता में आए, हिंदुओं को परेशानी का सामना करना पड़ा और जब तक वह मुसलमानों का समर्थन करेंगे, ऐसी घटनाएं जारी रहेंगी।

एफआईआर में आरोप लगाया गया कि उन्होंने कई अन्य बयान दिए थे, जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दुश्मनी पैदा करने की कोशिश की गई थी।

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सुलीबेले पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 505(2) (वर्गों के बीच दुश्मनी, घृणा या दुर्भावना पैदा करने या बढ़ावा देने वाले बयान) के तहत आरोप लगाया गया है।

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