कर्नाटक हाई कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में राज्य कांग्रेस प्रमुख के खिलाफ कार्यवाही पर रोक बढ़ा दी है

कर्नाटकहाई कोर्ट ने गुरुवार को सीबीआई के आय से अधिक संपत्ति मामले में राज्य कांग्रेस अध्यक्ष डी के शिवकुमार के खिलाफ कार्यवाही पर रोक को 13 अप्रैल तक बढ़ा दिया।

पूर्व में दी गई अंतरिम रोक को न्यायमूर्ति के नटराजन की एकल न्यायाधीश पीठ ने बढ़ा दिया था, जिसने शिवकुमार की याचिका पर सुनवाई की थी, जिसमें उनके खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई थी।

अदालत ने शिवकुमार की एक अन्य याचिका पर सुनवाई 13 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी, जिसमें राज्य सरकार द्वारा मामले में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी को चुनौती दी गई थी। दोनों याचिकाओं पर अब एक ही दिन सुनवाई होगी।

आयकर विभाग ने 2017 में शिवकुमार के खिलाफ छापा मारा था। आईटी विभाग द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर, प्रवर्तन निदेशालय ने बाद में शिवकुमार के खिलाफ अपनी जांच शुरू की। ईडी की जांच के आधार पर सीबीआई ने राज्य सरकार से उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मंजूरी मांगी थी.

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मंजूरी 25 सितंबर, 2019 को आई और प्राथमिकी 3 अक्टूबर, 2020 को दर्ज की गई। सीबीआई ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू की थी।

शिवकुमार ने मंजूरी और कार्यवाही को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और आरोप लगाया कि सीबीआई आगामी विधानसभा चुनावों से पहले उन पर बार-बार नोटिस जारी करके उन पर मानसिक दबाव बना रही थी, हालांकि मामला 2020 का है।

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