स्टेडियम भगदड़ मामला: कर्नाटक हाईकोर्ट ने आरसीबी अधिकारी को अंतरिम राहत देने से किया इनकार

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (Royal Challengers Sports Private Limited) के मार्केटिंग प्रमुख निखिल सोजले को उस मामले में अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया, जिसमें उन्हें एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुई भगदड़ के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। इस हादसे में 11 लोगों की जान चली गई थी।

निखिल सोजले को 5 जून को गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने हाईकोर्ट में तात्कालिक राहत के लिए याचिका दायर की थी। उनके अधिवक्ता, वरिष्ठ वकील संदीश चौटा ने दलील दी कि गिरफ्तारी अवैध थी और उन्होंने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए एक निर्णय का हवाला दिया जिसमें कहा गया है कि “गैरकानूनी हिरासत में एक मिनट भी बिताना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।”

हालांकि, अदालत ने इस स्तर पर अंतरिम सुरक्षा देने से इनकार कर दिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई बुधवार सुबह 10:30 बजे होगी।

इस बीच, स्टेडियम भगदड़ से संबंधित सुओ मोटो मामले में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के तहत हाईकोर्ट ने कर्नाटक सरकार को अपनी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में पेश करने की अनुमति दे दी है। महाधिवक्ता शशि किरण शेट्टी ने अतिरिक्त समय की मांग करते हुए कहा, “हम आज बहस की स्थिति में नहीं हैं… मैं इसे लिखित में दूंगा। कृपया इसे 10:30 बजे सूचीबद्ध कर दें।” अदालत ने यह आग्रह स्वीकार करते हुए मामले को स्थगित कर दिया।

यह भगदड़ उस सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान हुई थी जो आरसीबी की पहली आईपीएल जीत के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। इस घटना ने बड़े सार्वजनिक आयोजनों में भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

READ ALSO  MACT: दावेदार उस क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र वाले ट्रिब्यूनल के समक्ष धारा 166 आवेदन दायर करने के लिए बाध्य नहीं है जहां दुर्घटना हुई थी: सुप्रीम कोर्ट
Ad 20- WhatsApp Banner

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles