सौजन्या हत्याकांड में आरोपियों को बरी करने के खिलाफ सीबीआई ने हाईकोर्ट में अपील दायर की

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने इस साल जुलाई में धर्मस्थल में 17 वर्षीय छात्रा के बलात्कार और हत्या के आरोपियों को निचली अदालत द्वारा बरी किए जाने के खिलाफ कर्नाटक उच्च न्यायालय में अपील दायर की है।

धर्मस्थल के पास उजिरे में एसडीएम कॉलेज की छात्रा सौजन्या की 9 अक्टूबर 2012 को हत्या कर दी गई थी।

सीबीआई ने जांच अपने हाथ में ली थी और 2015 में आरोप पत्र दायर किया था।
विचाराधीन कैदी के रूप में छह साल जेल में बिताने वाले संतोष राव को विशेष सीबीआई अदालत के फैसले के बाद रिहा कर दिया गया।

Play button

अपील को सुनवाई के लिए अभी एचसी पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाना बाकी है। अपील दायर करने के लिए सीबीआई के पास 60 दिन का समय था।

इससे पहले सितंबर में, एचसी ने मामले में दोबारा जांच की मांग करने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर विचार करने से इनकार कर दिया था।

READ ALSO  अहमदनगर में वकील दंपत्ति का दुखद अंत: फिरौती से इनकार करने पर हत्या

एचसी ने जनहित याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि बरी किए जाने के खिलाफ अपील जांच एजेंसी या पीड़ित के माता-पिता द्वारा दायर की जानी चाहिए। याचिकाकर्ताओं को अपनी जनहित याचिका वापस लेने की अनुमति दी गई।

पीड़िता के पिता ने इससे पहले 2018 में भी दोबारा जांच की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी जिसे 2021 में HC ने खारिज कर दिया था.

READ ALSO  सजा काटकर लौटा शख्स, जज पर भड़का, भरी कोर्ट में दी गाली- जानिए विस्तार से
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles