2011 प्रोफेसर रामकृष्ण की हत्या: उनके भाई समेत छह को उम्रकैद की सजा

कर्नाटक हाई कोर्ट ने गुरुवार को दक्षिण कन्नड़ जिले में केवीजी पॉलिटेक्निक के प्रशासनिक अधिकारी प्रोफेसर ए एस रामकृष्ण की 2011 में हुई हत्या के मामले में उनके भाई सहित छह लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

हाई कोर्ट ने 27 सितंबर को अपने फैसले में छह आरोपियों को हत्या का दोषी पाया था।
न्यायमूर्ति श्रीनिवास हरीश कुमार की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने गुरुवार को धारवाड़ पीठ से सजा सुनाई।

पीड़िता के भाई डॉ. रेणुका प्रसाद और अन्य आरोपी मनोज राय, एचआर नागेश, वामन पुजारी, शरण पुजारी और शंकर को अदालत ने दोषी पाया।

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सभी छह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई लेकिन शरण पुजारी फरार है। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को उनकी गिरफ्तारी के लिए गैर-जमानती वारंट जारी करने का निर्देश दिया है।

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हाई कोर्ट ने डॉ. रेणुका प्रसाद को पीड़ित की पत्नी को मुआवजे के रूप में 10 लाख रुपये का भुगतान करने का भी निर्देश दिया। यह देखते हुए कि रेणुका प्रसाद कई बीमारियों से पीड़ित हैं, अदालत ने निर्देश दिया कि उन्हें जेल में आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की जाए।

ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया था, जिसे अभियोजन पक्ष ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।

घटना 28 अप्रैल, 2011 की है जब प्रोफेसर रामकृष्ण की सुबह की सैर के दौरान हत्या कर दी गई थी।

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केवीजी अकादमी की स्थापना कुरुंजी वेंकटरमण गौड़ा ने की थी, जिन्होंने इसे अपने बेटों केवी चिदानंद और रेणुका प्रसाद के बीच विभाजित किया था। दूसरे बेटे, ए एस रामकृष्ण, केवीजी पॉलिटेक्निक के प्रिंसिपल थे। विभाजन से परेशान होकर और यह मानकर कि यह रामकृष्ण के आदेश पर किया गया था, रेणुका प्रसाद ने उन्हें खत्म करने के लिए सुपारी हत्यारों को काम पर रखा था।

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