कर्नाटक हाई कोर्ट ने आजतक के पत्रकार सुधीर चौधरी को दी गई अंतरिम सुरक्षा 9 अक्टूबर तक बढ़ा दी है

कर्नाटक हाई कोर्ट ने मंगलवार को आजतक के सलाहकार संपादक सुधीर चौधरी को दी गई अंतरिम सुरक्षा 9 अक्टूबर तक बढ़ा दी।

न्यायमूर्ति हेमंत चंदनगौदर की हाई कोर्ट पीठ ने यहां शेषाद्रिपुरम पुलिस स्टेशन में पत्रकार के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिका पर चौधरी, उदय होल्ला के वकील को सुना और सुरक्षा बढ़ाने के बाद सुनवाई स्थगित कर दी।

चौधरी के वकील ने तर्क दिया कि सरकारी नीतियों की आलोचना स्वीकार्य है और यह भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153 ए (धर्म के आधार पर दुश्मनी को बढ़ावा देना) के प्रावधान को आकर्षित नहीं करती है जिसके तहत चौधरी पर मामला दर्ज किया गया है।

उन्होंने यह भी बताया कि 11 सितंबर को रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद से कोई हिंसा नहीं हुई है जिसका मतलब है कि लोगों ने इसे सही तरीके से लिया है।

हाई कोर्ट ने इससे पहले 15 सितंबर को पुलिस को चौधरी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया था।

READ ALSO  मेडिकल परीक्षण के दौरान खरोंच के रिकॉर्ड से यह नहीं कहा जा सकता कि कथित बलात्कार के दौरान खरोंच आई थी: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बलात्कार के आरोपी व्यक्ति की जमानत रद्द करने की अर्जी खारिज कर दी

शिकायत कर्नाटक अल्पसंख्यक विकास निगम लिमिटेड के सहायक प्रशासनिक अधिकारी शिवकुमार एस द्वारा दायर की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि चौधरी ने आज तक चैनल के एक कार्यक्रम में एक सरकारी योजना पर गलत सूचना फैलाई।

कर्नाटक सरकार की स्वावलंबी सारथी योजना धार्मिक अल्पसंख्यकों द्वारा तीन लाख रुपये तक के वाणिज्यिक परिवहन वाहनों की खरीद के लिए प्राप्त बैंक ऋण पर 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करती है। परियोजना पर रिपोर्ट में कथित तौर पर इसे ‘अल्पसंख्यक तुष्टीकरण’ योजना बताया गया है।

READ ALSO  उम्मीदवार को विज्ञापन के अनुसार सभी शर्तों का पालन करना होगा: सुप्रीम कोर्ट
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles