कर्नाटक हाईकोर्ट ने MUDA भूमि आवंटन मामले में ED की निरंतर जांच को हरी झंडी दी

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) को मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) भूमि आवंटन घोटाले की जांच जारी रखने के लिए अधिकृत किया, जिसमें मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को कथित रूप से अवैध आवंटन शामिल है। यह निर्णय ED को अपनी चल रही जांच में पहले से एकत्रित सभी दस्तावेजों, सामग्रियों और बयानों का उपयोग करने की अनुमति देता है।

यह आदेश एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए पिछले फैसले को पलट देता है, जिसने पूर्व MUDA आयुक्त डीबी नटेश को जारी किए गए समन को रद्द कर दिया था, जिनके प्रशासन के तहत कथित तौर पर विवादास्पद आवंटन हुए थे। हाईकोर्ट के फैसले ने ED को न केवल नटेश के खिलाफ बल्कि मामले में अन्य आरोपी पक्षों के खिलाफ भी अपनी जांच जारी रखने का अधिकार प्रभावी रूप से बहाल कर दिया है।

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नटेश पर विशेष रूप से MUDA से 50:50 के आधार पर 928 भूखंडों को अनुचित तरीके से आवंटित करने का आरोप है, एक ऐसा कदम जिसने कथित तौर पर मुख्यमंत्री की पत्नी सहित कई व्यक्तियों को लाभ पहुंचाया। विवादित भूखंड आवंटन 2021 में मैसूर के विजयनगर क्षेत्र में हुआ था।

यह मामला तब सामने आया जब आरोप सामने आए कि MUDA ने संदिग्ध परिस्थितियों में केसारे गांव में पार्वती से 3.16 एकड़ जमीन हासिल की थी। जवाब में, ED ने 29 अक्टूबर, 2024 को नटेश के आवास पर छापा मारा, और बाद में तथाकथित “MUDA घोटाले” से संबंधित पूछताछ के लिए उसे हिरासत में ले लिया।

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यह नवीनतम न्यायिक निर्देश इस बात को रेखांकित करता है कि अदालतें राज्य द्वारा संचालित संस्थाओं के भीतर भ्रष्टाचार और अवैध भूमि सौदों के आरोपों को कितनी गंभीरता से ले रही हैं। हाईकोर्ट का फैसला ED द्वारा गहन जांच की सुविधा प्रदान करता है, यह सुनिश्चित करता है कि इन आरोपों के पीछे की सच्चाई का पता लगाने के लिए सभी प्रासंगिक सबूतों की जांच की जा सके।

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