किशोर लड़की के सामने सार्वजनिक रूप से हस्तमैथुन करने पर आदमी को 3 साल की जेल की सजा

बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने 2020 में एक लड़की के सामने हस्तमैथुन करने के लिए 33 वर्षीय व्यक्ति को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में एच रहमतुल्ला बेग को यौन उत्पीड़न का दोषी पाया और उन पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया.

यह घटना तब घटी जब 13 साल की लड़की बेंगलुरु में अपने कुत्ते को घुमा रही थी। बेग ने उसके सामने हस्तमैथुन किया। जब लड़की ने घर वापस जाने की कोशिश की, तो उसने उसका पीछा किया और उसके साथ अशोभनीय व्यवहार किया।

लड़की के पिता ने उसी दिन पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और कुछ दिनों बाद 13 फरवरी, 2020 को बेग को गिरफ्तार कर लिया गया।

READ ALSO  पीसी एक्ट: अभियोजन स्वीकृति देने के लिए अनिवार्य अवधि का अनुपालन न करने पर स्वचालित रूप से आपराधिक कार्यवाही रद्द नहीं होनी चाहिए: झारखंड हाईकोर्ट

आरोपी की पहचान सीसीटीवी फुटेज के जरिए की गई, जिसे मुकदमे में उसके खिलाफ सबूत के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया।

Related Articles

Latest Articles