ट्विटर ने अपनी याचिका खारिज करने के एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ कर्नाटक हाई कोर्ट में अपील दायर की

माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर (अब एक्स कॉर्प) ने एकल न्यायाधीश पीठ के पहले के आदेश के खिलाफ कर्नाटक हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसने केंद्र के अवरुद्ध आदेशों को चुनौती देने वाली उसकी याचिका खारिज कर दी थी।
न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित की एकल न्यायाधीश पीठ ने 30 जून को अपने फैसले में ट्विटर पर 50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था।

ट्विटर द्वारा दायर अपील उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष आएगी।

ट्विटर का मुख्य तर्क यह था कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने खाताधारकों को नोटिस जारी किए बिना सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69ए के तहत ब्लॉकिंग आदेश जारी किए थे।

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1 अगस्त को दायर अपील को अभी भी उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाना बाकी है।
अपील में 50 लाख रुपये के जुर्माने को “अन्यायपूर्ण और अत्यधिक” बताते हुए चुनौती दी गई है और इसे निलंबित रखने की अंतरिम राहत की मांग की गई है।

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एकल न्यायाधीश पीठ ने ट्विटर को 14 अगस्त के भीतर जुर्माना भरने का आदेश दिया था। आदेश में यह भी निर्दिष्ट किया गया था कि यदि ट्विटर अनुपालन करने में विफल रहता है, तो उस पर प्रति दिन 5,000 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा।

ट्विटर ने दावा किया था कि सरकार ने 2 फरवरी 2021 से 28 फरवरी 2022 के बीच 10 सरकारी आदेश जारी कर 1,474 अकाउंट, 175 ट्वीट, 256 यूआरएल और एक हैशटैग को ब्लॉक करने का निर्देश दिया था। ट्विटर ने इनमें से 39 यूआरएल से जुड़े आदेशों को चुनौती दी थी.

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उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश पीठ ने आठ प्रश्न तय किए थे और केवल याचिका दायर करने के अधिकार क्षेत्र के प्रश्न का उत्तर ट्विटर के पक्ष में दिया गया था।

कोर्ट ने ट्विटर की सभी दलीलों को खारिज कर दिया था और उस पर जुर्माना लगाया था।

कोर्ट ने ट्विटर पर एक साल से अधिक समय तक सरकारी आदेशों का पालन नहीं करने और फिर उसके पास आने की ओर इशारा किया था।

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