कर्नाटक हाई कोर्ट ने ‘अवैध’ धार्मिक संरचनाओं की रक्षा के लिए भाजपा शासन द्वारा लाए गए अधिनियम को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सरकार को नोटिस जारी किया

कर्नाटक हाई कोर्ट ने कर्नाटक धार्मिक संरचना (संरक्षण) अधिनियम, 2021 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है, जिसे पिछली भाजपा सरकार ने सार्वजनिक संपत्तियों पर ‘अवैध’ धार्मिक इमारतों की रक्षा के लिए लागू किया था।

मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले और न्यायमूर्ति एम जी एस कमल की खंडपीठ ने बेंगलुरु के डी केशवमूर्ति द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की और नोटिस जारी करने और महाधिवक्ता को तीन सप्ताह के भीतर आपत्तियां दर्ज करने का निर्देश दिया।

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याचिका में कहा गया है कि अधिनियम की धारा 3 में अवैध धार्मिक संरचनाओं को हटाने के संबंध में 2009 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों को खारिज करने का इरादा है। यह 29 सितंबर, 2009 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की ओर इशारा करता है कि सड़कों और पार्कों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर अवैध धार्मिक संरचनाओं की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

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याचिका में दावा किया गया है कि नए अधिनियम में 29 सितंबर 2009 से 21 अक्टूबर 2021 तक निर्मित अवैध इमारतों को संरक्षित करने का प्रस्ताव है।

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याचिका के अनुसार, अवैध धार्मिक इमारतें कर्नाटक टाउन एंड कंट्री प्लानिंग अधिनियम 1961, कर्नाटक नगर निगम अधिनियम 1976, कर्नाटक नगर पालिका अधिनियम 1964, बैंगलोर मेट्रोपॉलिटन एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी अधिनियम 1985 और बीबीएमपी अधिनियम 2020 का उल्लंघन हैं।

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