कर्नाटक हाई कोर्ट ने बीजेपी अध्यक्ष नड्डा के खिलाफ FIR रद्द कर दी

कर्नाटक हाई कोर्ट ने मई में हुए कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान एक भाषण में आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन के लिए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के खिलाफ एफआईआर और जांच को सोमवार को रद्द कर दिया।

सात मई, 2023 को चुनाव प्रचार के दौरान, नड्डा ने विजयनगर जिले के हरप्पनहल्ली शहर के आईबी सर्कल में एक भाजपा चुनावी रैली की, जहां उन्होंने कथित तौर पर कहा कि अगर भाजपा चुनाव हार जाती है, तो मतदाता केंद्र सरकार की योजनाओं से वंचित हो जाएंगे।

READ ALSO  अपर्याप्त सजा सिर्फ इसलिए नहीं दी जा सकती क्योंकि अपील पर फैसला होने में देरी हुई है: सुप्रीम कोर्ट

उन्होंने कथित तौर पर यह भी कहा था कि अगर कांग्रेस राज्य में सत्ता में आई तो ‘किसान सम्मान निधि’ समेत केंद्र की कई परियोजनाएं बंद कर दी जाएंगी.

Video thumbnail

चुनाव सतर्कता प्रभाग के अधिकारियों ने हरप्पनहल्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि भाषण ने आदर्श संहिता का उल्लंघन किया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
इस जांच को रद्द करने की मांग को लेकर नड्डा ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी.

न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने 7 जुलाई को जांच पर रोक का अंतरिम आदेश दिया।

READ ALSO  रोड रेज मामला: बाइक सवार की मौत के आरोप में महिला को बॉम्बे हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत, कोर्ट ने कहा—वह हाल ही में मां बनी है

सोमवार को पीठ ने यह कहते हुए एफआईआर रद्द कर दी कि जांच जारी रखने की अनुमति देने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

Related Articles

Latest Articles