हाई कोर्ट ने सांसद प्रज्वल रेवन्ना की अयोग्यता पर रोक लगाने की मांग वाली अर्जी पर फैसला सुरक्षित रखा

कर्नाटक हाई कोर्ट ने हासन से अयोग्य सांसद प्रज्वल रेवन्ना द्वारा दायर आवेदन पर सुनवाई शुक्रवार को पूरी कर ली।

फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और आवेदन पर सुनवाई करने वाले न्यायमूर्ति के नटराजन द्वारा इसे 11 या 12 सितंबर को सुनाए जाने की उम्मीद है।

पूर्व प्रधान मंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते के चुनाव को 1 सितंबर को एचसी द्वारा अमान्य घोषित कर दिया गया था, जिसने आंशिक रूप से दो चुनाव याचिकाओं को अनुमति दी थी, जिन्होंने चुनावी कदाचार के आधार पर 2019 के लोकसभा चुनावों में उनके चुनाव को चुनौती दी थी।

प्रज्वल रेवन्ना ने 1 सितंबर के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है ताकि वह अपील के साथ सुप्रीम कोर्ट जा सकें।

प्रज्वल रेवन्ना पर अपने द्वारा दायर चुनावी हलफनामे में अपनी संपत्तियों के वास्तविक मूल्य को छिपाकर चुनाव आयोग को गलत जानकारी देने का आरोप था। पराजित उम्मीदवार ए मंजू और वकील देवराजेगौड़ा ने दो अलग-अलग याचिकाओं में उनके चुनाव को चुनौती दी थी।

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