मवेशी व्यापारी की हत्या के मामले में आरोपी को कर्नाटक हाईकोर्ट ने दी जमानत

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक मवेशी व्यापारी की हत्या के मामले में दक्षिणपंथी कार्यकर्ता पुनीत केरेहल्ली और चार अन्य को जमानत दे दी है।

इन सभी को 5 अप्रैल को राजस्थान में गिरफ्तार किया गया था।
पांचों पर रामनगर जिले में मवेशी ले जा रहे इदरीस पाशा (39) की हत्या करने का आरोप है।

ट्रायल कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
न्यायमूर्ति एमजी उमा की अवकाश पीठ ने जमानत मंजूर करने से पहले आरोपी द्वारा दायर तीन अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई की।

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केरेहल्ली दूर-दराज़ हिंदुत्व समूह ‘राष्ट्र रक्षण पाडे’ का नेतृत्व करता है, जो गौ-रक्षकों और ले जाए जा रहे मवेशियों को बचाने में शामिल है।

केरेहल्ली और उसके सहयोगियों के खिलाफ पशु ट्रांसपोर्टरों पर हमला करने की शिकायत दर्ज की गई थी।

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आरोपी याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया था कि जांच पूरी हो गई थी और पुलिस ने पहले ही निचली अदालत में आरोप पत्र दायर कर दिया है और इसलिए उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं है।

उन पर आईपीसी की धारा 34 सहपठित धारा 302, 324, 341, 504, 506 के तहत आरोप लगाए गए हैं।

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