केंद्र सरकार ने सोमवार को कर्नाटक हाईकोर्ट के जज जस्टिस वल्लुरी कामेश्वर राव का दिल्ली हाईकोर्ट में तबादला मंजूर कर दिया है। इस फैसले के साथ ही वह अपने मूल हाईकोर्ट, दिल्ली, में एक साल बाद लौट रहे हैं।
कानून मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया, “भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति महोदय ने भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद श्री जस्टिस वल्लुरी कामेश्वर राव, न्यायाधीश, कर्नाटक हाईकोर्ट, को दिल्ली हाईकोर्ट में न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित करने और उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश देने की कृपा की है।”
जस्टिस राव को 17 अप्रैल 2013 को दिल्ली हाईकोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया था और 18 मार्च 2015 को उन्हें स्थायी जज बनाया गया। मई 2024 में उन्होंने अपनी व्यक्तिगत इच्छा पर कर्नाटक हाईकोर्ट में स्थानांतरण कराया था, जहां उन्होंने 1 जून 2024 को कार्यभार संभाला था।

अब सरकार द्वारा जारी इस ताजा आदेश के तहत उनकी दिल्ली हाईकोर्ट में वापसी का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उनके पुनः दिल्ली स्थानांतरण की सिफारिश की थी, जिसे अब केंद्र ने अधिसूचित कर दिया है।