जस्टिस संजीव कुमार बने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश

केंद्र सरकार ने बुधवार को अधिसूचना जारी कर जानकारी दी है कि जस्टिस संजीव कुमार को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति 10 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी, जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस ताशी रबस्तान की आज सेवानिवृत्ति के पश्चात की गई है।

केंद्रीय विधि मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है, “भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने न्यायमूर्ति संजीव कुमार, जो जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश हैं, को उक्त हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार 10.04.2025 से सौंपने की कृपा की है, जो श्री न्यायमूर्ति ताशी रबस्तान की 09.04.2025 को सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप है।”

जस्टिस संजीव कुमार का जन्म 8 अप्रैल 1966 को जम्मू-कश्मीर के कठुआ ज़िले में हुआ था। उन्होंने 1988 में जम्मू विश्वविद्यालय से विधि स्नातक की डिग्री प्राप्त की और 1989 में अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत हुए। अपने करियर की शुरुआत से ही उन्होंने हाईकोर्ट में विशेष रूप से वकालत की और शीघ्र ही एक प्रतिष्ठित अधिवक्ता के रूप में पहचाने जाने लगे। जून 2017 में न्यायिक सेवा में पदोन्नति से पहले, उन्होंने 200 से अधिक रिपोर्टेड निर्णयों का लेखन किया, जो क्षेत्रीय न्यायिक दृष्टांतों में महत्वपूर्ण योगदान माने जाते हैं।

इस बीच, एक अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की कॉलेजियम ने 4 अप्रैल 2025 को हुई बैठक में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अरुण पाली को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट का स्थायी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है।

कॉलेजियम के वक्तव्य में कहा गया है, “सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने अपनी 4 अप्रैल 2025 की बैठक में, श्री न्यायमूर्ति अरुण पाली, न्यायाधीश, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है।” यह सिफारिश अभी केंद्र सरकार की स्वीकृति की प्रतीक्षा में है।

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इस बीच, जस्टिस संजीव कुमार हाईकोर्ट के प्रशासनिक कार्यों की निरंतरता सुनिश्चित करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपनी भूमिका निभाएंगे।

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