जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में 76 न्यायिक अधिकारियों के तबादले और तैनाती का आदेश दिया।
हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल शहजाद अजीम ने इस आशय का आदेश जारी किया।
आदेश के अनुसार, 32 जिला न्यायाधीशों, 27 सिविल न्यायाधीशों (वरिष्ठ डिवीजन)/उप-न्यायाधीशों, और 17 सिविल न्यायाधीशों (जूनियर डिवीजन)/मुंसिफ का तबादला कर उन्हें नए कार्यभार सौंपे गए।
उपरोक्त के अलावा, 9 न्यायिक अधिकारियों को रिक्त न्यायालयों, फास्ट ट्रैक अदालतों और जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को सौंपा गया था।
हाईकोर्ट के आदेश में यह भी कहा गया है कि अपनी नई पोस्टिंग पर जाने से पहले, स्थानांतरित न्यायाधीशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निर्णय/आंशिक सुनवाई के लिए लंबित सभी मामले पूरे हो गए हैं और ऐसे मामलों में निर्णय/आदेश सुनाए गए हैं।
यह भी कहा गया है कि प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए अधिकारियों को उनके सरकार द्वारा जारी प्रतिनियुक्ति आदेश आने तक रजिस्ट्रार न्यायिक, जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट, श्रीनगर/जम्मू को रिपोर्ट करना होगा।