न्यायाधीशों को केवल जांच अधिकारियों द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्य पर ही भरोसा करना चाहिए: कर्नाटक हाईकोर्ट ने आरोप मुक्त करने की याचिका खारिज की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में दोहराया कि अदालतों को जांच अधिकारियों द्वारा एकत्र किए गए भौतिक साक्ष्यों के आधार पर अपने फैसले लेने चाहिए और आरोप मुक्त करने के चरण में बचाव पक्ष के तर्कों पर विचार नहीं करना चाहिए। न्यायमूर्ति एच.पी. संदेश ने डॉ. मोहनकुमार एम. द्वारा दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 118/2024 में यह फैसला सुनाया, जिसमें भ्रष्टाचार के एक मामले में आरोप मुक्त करने के लिए उनके आवेदन को निचली अदालत द्वारा खारिज किए जाने को चुनौती दी गई थी।

मामले की पृष्ठभूमि

याचिकाकर्ता, डॉ. मोहनकुमार, जो एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं, पर एक लोक सेवक के लिए अवैध धन शोधन में मदद करने का आरोप लगाया गया था, जिसकी पहचान आरोपी नंबर 1 के रूप में की गई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, डॉ. मोहनकुमार ने आरोपी नंबर 1 की बेटी के लिए एमडी (पीडियाट्रिक्स) की सीट सुरक्षित करने के लिए एम.एस. रामैया मेडिकल कॉलेज को ₹25 लाख हस्तांतरित किए। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि यह राशि याचिकाकर्ता के खाते में जमा की गई अस्पष्टीकृत नकदी से आई है, जिसमें लेनदेन से कुछ समय पहले किए गए ₹17.5 लाख और ₹9.95 लाख शामिल हैं।

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यह मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(डी) और 13(1)(ई) के साथ 13(2) और आईपीसी की धारा 109 के तहत आरोपों से उपजा है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि यह धनराशि उसकी खुद की कमाई थी और वित्तीय सहायता सद्भावना से दी गई थी।

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मुख्य कानूनी मुद्दे

1. अभियोजन पक्ष के लिए प्रथम दृष्टया साक्ष्य: क्या जांच अधिकारियों द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्य ने मुकदमे को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त आधार स्थापित किए हैं।

2. डिस्चार्ज आवेदनों का दायरा: क्या इस स्तर पर याचिकाकर्ता के धन के वैध स्रोतों के दावों पर विचार किया जा सकता है।

3. अभियुक्त संख्या 1 के विरुद्ध कार्यवाही रद्द करने की प्रासंगिकता: क्या मुख्य अभियुक्त के बरी होने से याचिकाकर्ता के विरुद्ध आरोप प्रभावित हुए।

न्यायालय द्वारा विस्तृत अवलोकन

न्यायमूर्ति संदेश ने निर्णय सुनाते समय विधिक और तथ्यात्मक पहलुओं की विस्तृत जांच की:

1. बरी करने के आवेदनों का सीमित दायरा: न्यायालय ने पाया कि बरी करने का चरण केवल यह मूल्यांकन करने तक सीमित है कि आरोपों को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं या नहीं। बचाव पक्ष के स्पष्टीकरण या मामले के वैकल्पिक सिद्धांत इस चरण में अप्रासंगिक हैं। न्यायमूर्ति संदेश ने टिप्पणी की, “न्यायालय बरी करने के चरण में लघु-परीक्षण में संलग्न नहीं हो सकता। न्यायाधीशों को केवल जांच अधिकारियों द्वारा एकत्र की गई सामग्री पर ही निर्भर रहना चाहिए।”

2. अस्पष्ट वित्तीय लेन-देन: न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की जांच की, जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा ₹25 लाख के हस्तांतरण से कुछ समय पहले अपने खाते में अचानक जमा की गई नकदी पर प्रकाश डाला गया। न्यायालय ने इन लेन-देनों को संदिग्ध पाया, विशेष रूप से यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता की घोषित आय जमा की गई राशि से मेल नहीं खाती थी।

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3. सह-आरोपी से तुलना: याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि सह-आरोपी व्यक्तियों को ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया था। हालांकि, हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण अंतरों को नोट किया। आरोपी नंबर 3 को तब बरी कर दिया गया जब यह स्थापित हो गया कि भुगतान एक समिति द्वारा स्वीकृत ब्याज-मुक्त ऋण के रूप में किया गया था। इसी तरह, आरोपी नंबर 5 ने लेनदेन को सही ठहराने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों का प्रदर्शन किया। इसके विपरीत, याचिकाकर्ता नकद जमा के स्रोत के लिए कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दे सका।

4. आरोपी नंबर 1 के खिलाफ कार्यवाही रद्द करने का प्रभाव: याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उसके खिलाफ कार्यवाही जारी नहीं रहनी चाहिए क्योंकि मुख्य आरोपी के खिलाफ आरोप हाईकोर्ट द्वारा रद्द कर दिए गए थे। हालांकि, न्यायमूर्ति संदेश ने कहा कि रद्द करने के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी और याचिकाकर्ता को बरी करने के लिए इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। अदालत ने स्पष्ट किया कि मुख्य आरोपी की स्थिति की परवाह किए बिना, याचिकाकर्ता के कार्यों ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत स्वतंत्र रूप से जांच को आकर्षित किया।

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5. न्यायिक मिसालें: न्यायालय ने कई निर्णयों का हवाला देते हुए इस बात पर जोर दिया कि आरोपमुक्ति के चरण में न्यायालयों को बचाव पक्ष पर विचार करने या साक्ष्य का विस्तार से मूल्यांकन करने से बचना चाहिए। ध्यान इस बात पर केंद्रित होना चाहिए कि अभियोजन पक्ष की सामग्री प्रथम दृष्टया मामला बनाती है या नहीं।

अंतिम निर्णय

न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के निर्णय को बरकरार रखते हुए कहा, “अभियोजन पक्ष के साक्ष्य याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोपों के साथ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार प्रदर्शित करते हैं। अस्पष्टीकृत नकद जमा और लेन-देन का समय प्रथम दृष्टया उकसावे का मामला स्थापित करता है।”

न्यायमूर्ति संदेश ने निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता के स्पष्टीकरण का परीक्षण केवल परीक्षण के दौरान ही किया जा सकता है और यह आरोपमुक्ति के आधार के रूप में काम नहीं कर सकता। याचिका खारिज कर दी गई, और मामला अब परीक्षण के लिए आगे बढ़ेगा।

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