तेलुगू अभिनेता नंदामुरी तारका रामाराव जूनियर (जूनियर एनटीआर) ने अपने व्यक्तित्व एवं प्रसिद्धि अधिकारों के कथित उल्लंघन के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अभिनेता ने शिकायत की है कि उनकी पहचान, नाम और तस्वीर का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर बिना अनुमति उपयोग किया जा रहा है।
सोमवार को याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ई-कॉमर्स साइट्स को निर्देश दिया कि अभिनेता की याचिका को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के तहत शिकायत के रूप में लिया जाए और तीन दिनों के भीतर जरूरी कदम उठाए जाएं। न्यायालय ने कहा कि इस पर औपचारिक आदेश बाद में जारी किया जाएगा। अगली सुनवाई 22 दिसंबर को होगी।
अभिनेता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता जे साई दीपक ने बताया कि जूनियर एनटीआर के व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन करते हुए उनकी तस्वीरें और सामग्री ऑनलाइन प्रसारित की जा रही है, जिसके रोकथाम के लिए न्यायिक हस्तक्षेप आवश्यक है।
इससे पहले इसी तरह की याचिका पर बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन की दलीलों के दौरान अदालत ने टिप्पणी की थी कि किसी भी आपत्तिजनक ऑनलाइन सामग्री को हटाने की मांग करने वाले व्यक्ति को पहले संबंधित प्लेटफॉर्म से संपर्क करना चाहिए और उसके बाद ही अदालत में याचिका दायर करनी चाहिए।
व्यक्तित्व या प्रसिद्धि अधिकार किसी व्यक्ति को अपने नाम, छवि, पहचान या व्यक्तित्व के अन्य तत्वों पर नियंत्रण, संरक्षण और उससे लाभ कमाने का अधिकार प्रदान करते हैं।
हाल ही में कई प्रमुख हस्तियां भी अपनी पहचान के दुरुपयोग को रोकने के लिए अदालत पहुँची हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन, जया बच्चन, ऋतिक रोशन, अजय देवगन, फिल्म निर्माता करण जौहर, गायक कुमार सानू, तेलुगू अभिनेता अक्किनेनी नागार्जुन, ‘आर्ट ऑफ लिविंग’ संस्थापक रविशंकर, पत्रकार सुधीर चौधरी और पॉडकास्टर राज शमानी जैसी हस्तियों को अंतरिम राहत प्रदान की है।
जूनियर एनटीआर की इस याचिका पर आगे की सुनवाई इस महीने के अंत में जारी रहेगी।

