जम्मू-कश्मीर के सांबा में ड्रग तस्कर को 2 महीने कैद की सजा

एक पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के सांबा की एक अदालत ने शनिवार को मादक पदार्थ जब्ती मामले में एक व्यक्ति को दो महीने की कैद की सजा सुनाई।

सांबा में अतिरिक्त विशेष मोबाइल मजिस्ट्रेट की अदालत ने बारी ब्राह्मणा निवासी दोषी अमनदीप पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

प्रवक्ता ने बताया कि 27 अप्रैल, 2018 को विजयपुर में गश्त के दौरान एक पुलिस टीम ने ड्रग तस्कर अमनदीप को गिरफ्तार किया था। उसके कब्जे से तिरपन ग्राम चरस बरामद की गई थी।

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उसके खिलाफ विजयपुर पुलिस स्टेशन में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।

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प्रवक्ता ने कहा, मुकदमे के दौरान मजिस्ट्रेट को उसे दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत मिले।

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