जम्मू-कश्मीर के रामबन में नाबालिग बेटे की हत्या करने वाले व्यक्ति को आजीवन कारावास

रामबन की एक अदालत ने लगभग 10 साल पहले जम्मू-कश्मीर जिले में अपने दो वर्षीय बेटे को जहर देकर मारने के लिए एक व्यक्ति को बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

एक पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रामबन, आर एस जसरोटिया ने इंद गांव के निवासी मोहम्मद शफी को अपने बेटे मोहम्मद सुलेमान की हत्या में दोषी ठहराया।

उन्होंने कहा कि लड़का 30 अक्टूबर 2013 को अपने घर पर संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाया गया था और पूछताछ के दौरान यह सामने आया कि शफी ने बच्चे को जहरीला कीटनाशक दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई।

Play button

प्रवक्ता ने बताया कि तदनुसार, 30 नवंबर 2013 को हत्या का मामला दर्ज किया गया और 26 जनवरी 2014 को आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया।

उन्होंने कहा कि शफी को आखिरकार आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।

READ ALSO  कोर्ट ने प्राइवेट बैंक को किराये के समझौते का उल्लंघन करने पर संपत्ति मालिक को 1.23 करोड़ रुपये का हर्जाना देने का आदेश दिया

प्रवक्ता ने कहा कि भुगतान में चूक की स्थिति में आरोपी को छह महीने और कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी।

Related Articles

Latest Articles