झारखंड में तिहरे हत्याकांड में पांच लोगों को उम्रकैद

झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम ज़िले की एक अदालत ने गुरुवार को तिहरे हत्याकांड के मामले में पांच आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

यह मामला फरवरी 2024 का है, जब बड़ा नूरदा गांव (हटगमड़िया थाना क्षेत्र) की रहने वाली रोवरी सिंकू और उनकी दो नाबालिग बेटियों—रैमूनी और रसिका—की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी।

जांच में सामने आया कि भूमि विवाद को लेकर आरोपियों ने मां-बेटियों की हत्या की और सबूत मिटाने के लिए शवों को केंदापीसी-तालाबुरु रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया, ताकि यह दुर्घटना प्रतीत हो।

हत्या के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और मामले में आरोपपत्र दाखिल किया। आरोपी पूरी सुनवाई के दौरान न्यायिक हिरासत में रहे।

पश्चिमी सिंहभूम के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई पूरी कर पांचों आरोपियों को दोषी ठहराया। अदालत ने कहा कि यह अपराध न केवल पूर्वनियोजित था बल्कि इसमें नाबालिगों की भी हत्या शामिल थी, जो इसे और गंभीर बनाता है।

READ ALSO  इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: यूपी के अस्थायी कर्मचारियों की नियमितीकरण से पहले की सेवा भी पेंशन के लिए 'अर्हक' गिनी जाएगी

इस फैसले के साथ पीड़ित परिवार को करीब डेढ़ साल बाद न्याय मिला।

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles