झारखंड हाईकोर्ट ने वकील की बिना शर्त माफी स्वीकार की, अवमानना मामले में प्रतिकूल टिप्पणी हटाई

झारखंड हाईकोर्ट ने अदालती मर्यादा और अवमानना कार्यवाही से जुड़े एक महत्वपूर्ण आदेश में, एक वकील श्री राकेश कुमार की बिना शर्त माफी को स्वीकार कर लिया है। न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की पीठ ने वकील की याचिका को स्वीकार करते हुए उनके खिलाफ पिछली सुनवाई में की गई प्रतिकूल टिप्पणियों को रिकॉर्ड से हटा दिया और झारखंड स्टेट बार काउंसिल से अनुशासनात्मक कार्यवाही रोकने का अनुरोध किया। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे मामलों में शुरुआत में ही सच्ची और वास्तविक भावना से मांगी गई माफी एक महत्वपूर्ण कारक है।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला 25 सितंबर, 2025 को अग्रिम जमानत याचिकाओं (ABA संख्या 5362/2025 और 5131/2025) में दिए गए एक आदेश से उत्पन्न हुआ था। इन मामलों की सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता वकील श्री राकेश कुमार द्वारा अनजाने में अदालत की कार्यवाही के दौरान एक “अप्रिय घटना” घटित हुई थी। इसके परिणामस्वरूप, न्यायालय ने कोई दंडात्मक आदेश पारित न करते हुए, मामले को वकीलों के लिए निर्धारित अनुशासनात्मक प्राधिकरण, झारखंड स्टेट बार काउंसिल को भेज दिया था।

इसके बाद, श्री कुमार ने 25 सितंबर के आदेश में संशोधन की मांग करते हुए एक आपराधिक विविध याचिका (Cr. M.P. संख्या 3017/2025) दायर की।

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याचिकाकर्ता की दलीलें

याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता श्रीमती रितु कुमार ने दलील दी कि उनके मुवक्किल ने घटना के लिए “बिना शर्त माफी” मांगी है। उन्होंने यह भी बताया कि याचिकाकर्ता ने यह स्पष्ट “वचन दिया है कि भविष्य में उनके द्वारा किसी भी अदालत के समक्ष ऐसा कृत्य कभी नहीं दोहराया जाएगा।”

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श्री राकेश कुमार, जो व्यक्तिगत रूप से अदालत में मौजूद थे, ने सीधे पीठ को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वह “तहे दिल से अदालत से माफी मांग रहे हैं और यह माफी आदेश की कठोरता से बचने के इरादे से नहीं है।” उन्होंने खुद को दोषमुक्त करने का अनुरोध किया।

न्यायालय ने यह भी दर्ज किया कि “एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव तथा बार के अन्य सदस्यों ने भी इस पूरी घटना पर सामूहिक रूप से खेद व्यक्त किया है।”

न्यायालय का विश्लेषण

न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी ने अपने विश्लेषण की शुरुआत प्रारंभिक आदेश के पीछे के तर्क को समझाते हुए की। न्यायालय ने कहा कि मूल आदेश यह विचार करते हुए पारित किया गया था कि “आपराधिक अवमानना का कानून विधि न्यायालयों में जनता के विश्वास की सुरक्षा और रखरखाव से संबंधित है और यही मुख्य कारण है कि आपराधिक अवमानना का कानून औचित्य की दलील को प्रतिबंधित करता है।”

न्यायालय ने अवमानना कार्यवाही में माफी की स्वीकृति को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों पर विस्तार से बताया। पीठ ने कहा, “यह एक सुस्थापित सिद्धांत है कि माफी स्वीकार करने की एकमात्र सच्ची कसौटी अत्यंत वास्तविक पश्चाताप है, जिसे शुरुआत में ही महसूस किया और प्रदर्शित किया गया हो।”

फैसले में एक वास्तविक और एक रणनीतिक माफी के बीच अंतर किया गया, यह देखते हुए कि एक अवमाननाकर्ता अपने अपमानजनक शब्दों या कृत्यों को सही ठहराने की कोशिश नहीं कर सकता और फिर, “जब सब कुछ विफल हो जाए, तो मुड़कर यह कहे कि वह माफी मांगता है। यह आपराधिक अवमानना के कानून का मजाक बनाना होगा।”

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सुप्रीम कोर्ट के एस. मुलगांवकर (1978 (3) SCC 339) मामले के टिप्पणियों का हवाला देते हुए, हाईकोर्ट ने दोहराया कि अवमानना अधिनियम, 1971 के तहत उसका विवेक सुस्थापित सिद्धांतों द्वारा नियंत्रित होता है। अदालत को यह संतुष्टि होनी चाहिए कि कोई भी माफी “सद्भावनापूर्ण है और उसके कृत्य के लिए एक सच्चा पश्चाताप है।”

इन सिद्धांतों को वर्तमान मामले में लागू करते हुए, अदालत ने याचिकाकर्ता के आचरण पर संतोष व्यक्त किया। पीठ ने कहा, “इस न्यायालय को… इसमें कोई संदेह नहीं है कि वर्तमान मामले में अवमाननाकर्ता ने एक सच्ची माफी मांगी है और न्यायालय को अपने इस वचन से संतुष्ट किया है कि वह इस तरह के कृत्य को कभी नहीं दोहराएगा, खासकर जब पिछले अवसर पर यह उनसे मिली गलत सलाह पर एक वास्तविक त्रुटि थी।”

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अंतिम निर्णय

वकील द्वारा मांगी गई सच्ची माफी, दिए गए वचन, और बार द्वारा व्यक्त किए गए सामूहिक खेद के आलोक में, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि मामले को आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। न्यायमूर्ति द्विवेदी ने कहा, “न्याय का उद्देश्य पर्याप्त रूप से पूरा होगा, यदि याचिकाकर्ता द्वारा दी गई माफी को स्वीकार कर लिया जाए और कार्यवाही समाप्त कर दी जाए।”

न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किए:

  1. याचिकाकर्ता श्री राकेश कुमार द्वारा दी गई माफी को औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया।
  2. 25 सितंबर, 2025 के आदेश में याचिकाकर्ता के खिलाफ की गई प्रतिकूल टिप्पणियों को रद्द कर दिया गया।
  3. झारखंड स्टेट बार काउंसिल से अनुरोध किया गया कि वह याचिकाकर्ता के खिलाफ आगे कोई कार्यवाही न करे।

इसके साथ ही आपराधिक विविध याचिका को स्वीकार करते हुए निस्तारित कर दिया गया।

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