झारखंड हाईकोर्ट ने सोमवार को लातेहार जिले में एक नाबालिग लड़के की पुलिस हिरासत में कथित मौत के मामले में स्वत: संज्ञान लिया और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
मुख्य न्यायाधीश रोंगोन मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ सवित्री देवी नामक महिला की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने अपने नाबालिग बेटे की पुलिस हिरासत में मौत का आरोप लगाया है।
याचिका में कहा गया है कि लड़के को एक मामले की पूछताछ के लिए महुआटांड़ थाना, लातेहार ले जाया गया था, जहां उसे कथित रूप से पीटा गया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके अलावा, याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि थाना के अधिकारियों ने लड़के की रिहाई के बदले ₹2.5 लाख की रिश्वत की मांग की थी।
कोर्ट ने कहा, “नाबालिग की पुलिस हिरासत में हुई मौत और महुआटांड़ थाना पुलिस अधिकारियों द्वारा रिश्वत की मांग गंभीर मामला है, जिसे न्यायिक जांच की आवश्यकता है।”
कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह विस्तृत हलफनामा दाखिल करे और स्पष्ट करे कि संबंधित पुलिस अधिकारियों के आचरण पर क्या कार्रवाई की गई है और राज्य सरकार इस घटना को लेकर क्या कदम उठा रही है।
मामले की अगली सुनवाई सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के बाद होगी।