झारखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को उस घटना का स्वतः संज्ञान लिया जिसमें एक व्यक्ति को एम्बुलेंस न मिलने के कारण अपनी बीमार पत्नी को कंधे पर उठाकर अस्पताल ले जाना पड़ा। अदालत ने राज्य सरकार को इस मामले में शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है।
हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इस घटना पर स्वतः जनहित याचिका (PIL) दर्ज की। यह घटना 5 अक्टूबर को पूर्वी सिंहभूम ज़िले में हुई थी, जब उक्त व्यक्ति को अपनी पत्नी को दलभुम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से जमशेदपुर स्थित महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज तक इलाज के लिए कंधे पर उठाकर ले जाना पड़ा।
अदालत ने आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर चिंता जताई और राज्य सरकार से विस्तृत शपथपत्र दाखिल करने को कहा, जिसमें यह बताया जाए कि ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी।