झारखंड हाईकोर्ट ने JSSC CGL 2023 के परिणाम पर लगी रोक हटाने से किया इनकार, CID से रिपोर्ट तलब

झारखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को 2023 में आयोजित झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की संयुक्त स्नातक स्तरीय (CGL) परीक्षा के परिणाम जारी करने पर लगी रोक हटाने से इनकार कर दिया।

मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने यह आदेश उस याचिका पर दिया, जिसे प्रकाश कुमार ने दायर किया था। याचिकाकर्ता का आरोप है कि परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक हो गए थे, जिससे लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित हुआ। इस आरोप के मद्देनज़र हाईकोर्ट ने 17 दिसंबर 2023 को परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी थी।

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गुरुवार को अदालत ने मामले की जांच कर रही क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (CID) से अद्यतन स्थिति रिपोर्ट पेश करने को कहा। साथ ही, याचिकाकर्ता ने जांच को CBI को सौंपने की मांग भी की।

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अदालत ने अब इस मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को तय की है।

यह परीक्षा 21 और 22 सितंबर 2023 को आयोजित हुई थी, जिसमें करीब 3.04 लाख अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था। लेकिन कथित प्रश्नपत्र लीक की जांच के चलते परिणाम अभी भी जारी नहीं हो सके हैं।

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