झारखंड हाईकोर्ट ने गैंगस्टर अमन साव की मौत पर FIR दर्ज करने का निर्देश दिया

झारखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को राज्य सरकार को गैंगस्टर अमन साव की मौत के मामले में FIR दर्ज करने का निर्देश दिया, यह देखते हुए कि पीड़िता की ओर से ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने के बावजूद पुलिस ने कोई FIR नहीं की थी।

न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने यह आदेश किरण देवी की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। किरण देवी ने अपने बेटे की मौत की CBI जांच कराने और FIR दर्ज करने की मांग की है।

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अमन साव की इस साल की शुरुआत में पुलिस के साथ कथित मुठभेड़ में मौत हो गई थी। किरण देवी का आरोप है कि उनके बेटे को छत्तीसगढ़ के रायपुर से रांची लाया जा रहा था, तभी 11 मार्च को पलामू में पुलिस ने उसे मार दिया। उन्होंने अदालत को बताया कि उन्हें पहले से आशंका थी कि पुलिस उनके बेटे की “फर्ज़ी मुठभेड़” दिखाकर हत्या कर सकती है।

उन्होंने यह भी कहा कि ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने के बावजूद पुलिस ने उस आधार पर कोई FIR नहीं की।

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पीठ ने मामले पर गंभीरता दिखाते हुए राज्य सरकार को FIR दर्ज करने का निर्देश दिया। अब मामला 28 नवंबर को फिर सुना जाएगा।

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