झारखंड हाईकोर्ट ने सभी थानों में सीसीटीवी लगाने का आदेश दिया; डीपीआर और टेंडर प्रक्रिया 31 दिसंबर तक पूरी करने के निर्देश

झारखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा हो सके।

मुख्य न्यायाधीश तारलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने यह आदेश मुख्य सचिव अविनाश कुमार, गृह सचिव वंदना डाडेल और डीजीपी तदाशा मिश्रा की मौजूदगी में पारित किया।

अदालत ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सीसीटीवी इंस्टॉलेशन के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) और टेंडर प्रक्रिया 31 दिसंबर तक हर हाल में पूरी कर ली जाए। साथ ही 5 जनवरी तक हाईकोर्ट में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया।

यह मामला तब सामने आया जब पश्चिम बंगाल के रहने वाले शौभिक बनर्जी ने याचिका दाखिल कर आरोप लगाया कि धनबाद के बैंक मोड़ थाना क्षेत्र में चेक बाउंस मामले में पेश होने के दौरान पुलिस ने उनके प्रतिद्वंद्वियों के इशारे पर उन्हें दो दिनों तक अवैध रूप से थाने में रोके रखा।

अदालत ने घटना की जांच के लिए पुलिस से सीसीटीवी फुटेज मांगा, जिस पर पुलिस ने बताया कि थाने का सीसीटीवी डेटा दो दिनों बाद स्वतः डिलीट हो जाता है।

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हाईकोर्ट ने इस स्थिति पर गंभीर चिंता जताई और राज्य सरकार से सभी थानों में लगे सीसीटीवी कैमरों की स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट तलब की।

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