झारखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई को धनबाद में कथित पुलिस-कोयला माफिया गठजोड़ की जांच करने का निर्देश दिया

गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट ने धनबाद में पुलिस अधिकारियों और कोयला माफिया के बीच कथित मिलीभगत की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराने का आदेश दिया। यह निर्देश न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की ओर से आया, जिन्होंने जिले में अवैध कोयला खनन और बिक्री से जुड़े आरोपों की गंभीर प्रकृति पर प्रकाश डाला।

स्थानीय पत्रकार द्वारा अपने समाचार चैनल के माध्यम से शुरू किए गए इस मामले में अवैध कोयला संचालन और विशिष्ट पुलिस कर्मियों की संलिप्तता को उजागर करने का दावा किया गया था। इसके कारण न्यायमूर्ति द्विवेदी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि केंद्रीय जांच एजेंसी को गहन जांच सुनिश्चित करने के लिए इसे अपने हाथ में लेना चाहिए।

READ ALSO  सिर्फ कोरोना के अंदेशे के आधार पर सभी मामलों में जमानत नही: सुप्रीम कोर्ट

न्यायमूर्ति द्विवेदी ने अपनी टिप्पणी में राज्य सरकार के देर से हस्तक्षेप की भी आलोचना की और इसे “अनुचित” माना क्योंकि यह विचार-विमर्श समाप्त होने के बाद हुआ। न्यायालय का निर्णय, जिसे न्यायालय कक्ष में सुनाया गया, हाईकोर्ट की वेबसाइट पर आधिकारिक रूप से अपलोड होने के बाद विस्तृत रूप से बताया जाएगा।

Video thumbnail

पत्रकार की याचिका में विशेष रूप से धनबाद के एक पुलिस अधिकारी का नाम लिया गया है, जिसमें कोयला माफिया के साथ सीधे संबंधों का आरोप लगाया गया है। चटर्जी नाम के इस अधिकारी को पहले भी कई मामलों में हिरासत में लिया जा चुका है, जो आरोपों की गंभीरता को दर्शाता है।

READ ALSO  पूर्वी दिल्ली में प्रदूषित जल आपूर्ति पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, जल बोर्ड को निरीक्षण और त्वरित सुधार का निर्देश

हाईकोर्ट के इस कदम की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सराहना की है। मरांडी ने भरोसा जताया कि सीबीआई जांच से कथित सांठगांठ के पीछे की सच्चाई सामने आ जाएगी। उन्होंने मौजूदा झामुमो के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि कोयला चोरी में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है और इस मामले में उनके बार-बार दिए गए अलर्ट को नजरअंदाज किया जा रहा है।

READ ALSO  दिल्ली हाईकोर्ट ने PayPal पर FIU द्वारा लगाया गया 96 लाख रुपये का जुर्माना रद्द कर दिया
Ad 20- WhatsApp Banner

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles