झारखंड हाईकोर्ट ने 200 रुपये के हत्या मामले में 31 साल बाद तीन लोगों को रिहा किया

शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में झारखंड हाईकोर्टने तीन लोगों, किशुन पंडित, जमादार पंडित और लखी पंडित को रिहा करने का आदेश दिया, जो तीन दशकों से जेल में बंद थे। तीनों को देवघर जिले में महज 200 रुपये के विवाद को लेकर हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था।

यह मामला 3 दिसंबर, 1993 को जसीडीह पुलिस स्टेशन क्षेत्र में हुई एक घटना से शुरू हुआ, जहां अपील के दौरान मरने वाले एक अन्य दोषी लखन पंडित ने कृषि कार्यों के लिए नुनु लाल महतो से 200 रुपये उधार लिए थे। कर्ज चुकाने में असमर्थ, जब महतो ने अपने पैसे वापस मांगे तो तनाव बढ़ गया, जिसके परिणामस्वरूप अंततः उस पर हमला हुआ और उसकी मौत हो गई – इस घटना को महतो के बेटे भैरव ने देखा।

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6 जून, 1997 को देवघर की सत्र अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया था, लेकिन उनकी अपील न्यायिक प्रणाली में लंबित रही, जो 2000 में राज्य के गठन के बाद पटना हाईकोर्ट से झारखंड हाईकोर्ट में स्थानांतरित हो गई। लंबी कानूनी लड़ाई में कई देरी हुई, जिसमें कई बार ऐसा हुआ जब दोषियों के पास कानूनी प्रतिनिधित्व का अभाव था।

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अंत में, एक एमिकस क्यूरी की नियुक्ति के साथ, मामले की फिर से जांच की गई, जिसके परिणामस्वरूप हाल ही में उनकी आजीवन कारावास की सजा को सजा की अवधि में बदलने और उन्हें जमानत बांड से मुक्त करने का निर्णय लिया गया।

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