झारखंड हाई कोर्ट ने सेना जमीन बिक्री मामले में रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन की जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी।
रंजन ने निर्धारित समय के भीतर आरोप पत्र जमा नहीं करने के आधार पर अपनी रिहाई की मांग करते हुए हाई कोर्ट का रुख किया था।
न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने मामले की सुनवाई की और कहा कि जांच एजेंसी द्वारा जांच के समापन में कोई विसंगति नहीं की गई है और आरोप पत्र पहले ही दायर किया जा चुका है, इसलिए इस स्कोर पर जमानत का कोई आधार नहीं है।
निलंबित आईएएस अधिकारी द्वारा दायर जमानत याचिका का प्रवर्तन निदेशालय ने विरोध किया था।
ईडी ने दोहराया कि जांच पूरी हो चुकी है और आरोप पत्र दायर किया गया है।
ईडी के वकील ने कहा कि यही आधार धन शोधन निवारण अधिनियम की विशेष अदालत के समक्ष उठाए गए और खारिज कर दिए गए।
ईडी के वरिष्ठ वकील अनिल कुमार ने तर्क दिया कि रंजन ने उच्च न्यायालय के समक्ष वही दलीलें उठाई हैं जिनका कोई आधार नहीं है।
4 मई को राज्य की राजधानी में कई छापे मारे जाने के बाद ईडी ने रंजन को गिरफ्तार किया था।
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उन पर राज्य की राजधानी के बरियातू इलाके में 4.55 एकड़ सेना की जमीन की बिक्री में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आरोप है।
ईडी ने पिछले महीने कहा था कि रांची में चेशायर होम रोड, पुगरू और सिराम में तीन भूमि पार्सल, जिनकी वाणिज्यिक कीमत 161.64 करोड़ रुपये है, को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत अस्थायी रूप से संलग्न किया गया है।
इसमें कहा गया है कि ये भूमि पार्सल, “भूमि राजस्व विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से भू-माफिया के पक्ष में धोखाधड़ी से परिवर्तित किए गए थे”।
एजेंसी ने इस मामले में 14 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2011 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी छवि रंजन भी शामिल हैं, जो पहले राज्य समाज कल्याण विभाग के निदेशक और रांची के उपायुक्त के रूप में कार्यरत थे।
ईडी ने आरोप लगाया है कि “झारखंड में माफिया द्वारा जमीन के स्वामित्व को अवैध रूप से बदलने का एक बड़ा रैकेट चल रहा था।”