झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व उपायुक्त की हिरासत मामले में प्रवर्तन निदेशालय को जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय दिया

झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया, जिन्होंने अपनी हिरासत को चुनौती दी है। यह निर्देश रांची में उच्च मूल्य की संपत्तियों से जुड़े धन शोधन और अवैध भूमि लेनदेन के आरोपों के बीच आया है।

2011 बैच के आईएएस अधिकारी छवि रंजन को पिछले साल 4 मई को रांची में कई छापों के बाद ईडी ने गिरफ्तार किया था। उन पर रांची के बरियातू इलाके में सेना की लगभग 4.55 एकड़ जमीन की अनधिकृत बिक्री में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आरोप है। इस मामले में व्यवसायी अमित कुमार अग्रवाल सहित दस अन्य व्यक्ति भी शामिल हैं, जो भू-माफिया और भ्रष्ट बिल्डरों से जुड़े एक व्यापक नेटवर्क से जुड़े हैं।

READ ALSO  Whether a Senior Advocate is Liable to Pay Service Tax? Jharkhand HC Quashes Demand Notice

रंजन द्वारा हाईकोर्ट में उठाई गई दलील में रांची के विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम न्यायालय द्वारा उनके खिलाफ लिए गए संज्ञान के आदेश को चुनौती दी गई है। वह अपनी हिरासत की वैधता के खिलाफ तर्क देते हैं, जो पिछले साल उनकी गिरफ्तारी के बाद से प्रभावी है।

Play button

सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई में रंजन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, जिससे उनके खिलाफ आरोपों की गंभीरता और मजबूत हो गई। बरियातू मामले के अलावा, ईडी की जांच में रांची के चेशायर होम रोड, पुगरू और सिरम में स्थित तीन भूखंडों से जुड़े संदिग्ध भूमि सौदों का भी पता चला है, जिनकी कुल कीमत 161.64 करोड़ रुपये है। कथित तौर पर इन जमीनों को भूमि राजस्व विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से भू-माफिया के पक्ष में धोखाधड़ी से म्यूटेट किया गया था।

READ ALSO  पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मैक्सटर्न स्लैपगेट घटना में एल्विश यादव के खिलाफ मारपीट की एफआईआर को खारिज कर दिया
Ad 20- WhatsApp Banner

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles