झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले की एक अदालत ने एक नाबालिग लड़की से बलात्कार करने के जुर्म में एक व्यक्ति को 25 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.
जिला एवं सत्र न्यायाधीश-1 की अदालत ने शुक्रवार को जिले के टेकसई क्षेत्र के बागुन जोंको उर्फ कंपनी जोंको को 25 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.
8.11.2021 को दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, लड़की अपनी मां के साथ खैरूडीह गांव में फुटबॉल मैच देखने गई थी. घर वापस आने के रास्ते में, मां अपनी बेटी को अकेला छोड़कर शौच करने गई थी, तभी दोषी ने आकर लड़की को कुछ खाने का सामान खरीदने का झांसा दिया और अपराध को अंजाम दिया।
जांच के दौरान पुलिस ने जोंको को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस द्वारा वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य जुटाए जाने के बाद चार्जशीट दाखिल की गई।