झारखंड में व्यक्ति की हत्या कर शव छुपाने के आरोप में दंपती को उम्रकैद

झारखंड के चाईबासा की एक अदालत ने चार साल पहले एक व्यक्ति की हत्या करने और उसका शव छुपाने के जुर्म में शुक्रवार को एक दंपति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने बानू मिंज और उनकी पत्नी शांति पर फैसला सुनाया और उन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.

प्राथमिकी के अनुसार, शांति मिंज ने 22 फरवरी, 2018 को पश्चिमी सिंहभूम जिले के आनंदपुर क्षेत्र के रुंधिकोचा गांव में रमेश तिर्की का शील भंग करने का प्रयास करने पर उसके सिर पर लकड़ी से हमला किया था।

टिर्की की मौके पर ही मौत हो गई और जब बानू मिंज घर लौटे तो उन्होंने शव को फर्श पर पाया। इसके बाद दोनों ने शव को खदान में फेंक दिया और दो दिन बाद गुजरात के सूरत के लिए रवाना हो गए।

बाद में दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, और बाद में शव बरामद किया गया।

READ ALSO  नवलखा द्वारा आतंकवादी कृत्य की साजिश रचने का कोई साक्ष्य नहीं: हाई कोर्ट
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles