जम्मू-कश्मीर, लद्दाख हाईकोर्ट ने संपत्ति के अधिकार को मानवाधिकार माना, सेना को 46 वर्षों का किराया चुकाने का आदेश दिया

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में संपत्ति के अधिकार को मानवाधिकार माना है, जिसमें सेना को एक भूस्वामी को 46 वर्षों का बकाया किराया चुकाने का निर्देश दिया गया है, जिसकी संपत्ति पर 1978 से कब्ज़ा है। न्यायमूर्ति वसीम सादिक नरगल ने 20 नवंबर को यह फैसला सुनाया, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकारों से परे है, जो मौलिक मानवाधिकारों के दायरे में आता है।

यह मामला अब्दुल मजीद लोन से संबंधित है, जिन्होंने 2014 में एक याचिका दायर की थी, जिसमें दावा किया गया था कि कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा के पास तंगधार में उनकी 1.6 एकड़ जमीन पर सेना ने बिना किसी मुआवजे या किराए के कब्जा कर रखा है। न्यायालय का यह फैसला एक लंबे कानूनी संघर्ष के बाद आया है, जिसमें राज्य द्वारा उनकी संपत्ति पर कब्ज़ा किए जाने पर भूस्वामियों को उचित मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है।

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न्यायमूर्ति नरगल ने कहा, “संपत्ति के अधिकार को अब न केवल संवैधानिक या वैधानिक अधिकार माना जाता है, बल्कि यह मानवाधिकार के दायरे में आता है। मानवाधिकारों को व्यक्तिगत अधिकारों जैसे कि आश्रय, आजीविका, स्वास्थ्य, रोजगार आदि के दायरे में माना जाता रहा है और पिछले कुछ वर्षों में मानवाधिकारों ने बहुआयामी आयाम हासिल कर लिया है।”

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अदालत ने पाया कि सेना वास्तव में 1978 से ही भूमि पर कब्जा कर रही थी, जो केंद्र के वकील के दावों के विपरीत है, राजस्व विभाग और हाल ही में हुए एक सर्वेक्षण द्वारा पुष्टि की गई एक तथ्य है। यह स्थापित किया गया कि लोन को लगभग पांच दशकों के सैन्य कब्जे के दौरान भूमि के लिए कोई मुआवजा या किराया नहीं मिला था।

निर्णय ने दोहराया कि राज्य की प्रख्यात डोमेन की शक्ति, वैध होने के बावजूद, यह आवश्यक करती है कि सार्वजनिक उपयोग के लिए निजी संपत्ति के किसी भी अधिग्रहण के साथ उचित मुआवजा भी दिया जाना चाहिए। फैसले में यह भी रेखांकित किया गया कि राज्य एजेंसियों द्वारा संपत्ति के किसी भी बेदखली को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन करना चाहिए।

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अदालत ने कहा, “उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ता के मूल अधिकारों का उल्लंघन किया है और कानून के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना उसे बहुमूल्य संवैधानिक अधिकार से वंचित किया है।”

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