कुपवाड़ा की एक सत्र अदालत ने सोमवार को 22 साल पुराने एसिड हमले के मामले में एक व्यक्ति को आठ साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शाज़िया तबस्सुम की अदालत ने 21 अक्टूबर को मोहम्मद जमाल भट को 2001 की घटना के लिए दोषी ठहराया और उस पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
अदालत ने एसिड अटैक सर्वाइवर और उसके परिवार पर हमला करने के लिए भट की पत्नी और तीन बेटियों को भी दो-दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
केस फ़ाइल के अनुसार, भट परिवार, जो पीड़ित अब्दुल रशीद के पड़ोसी हैं, ने उनकी संपत्ति पर अतिक्रमण किया था और चिनार के पेड़ उखाड़ दिए थे।
इससे विवाद बढ़ गया और आरोपी परिवार ने राशिद के चेहरे पर तेजाब छिड़क दिया और उसकी पिटाई कर दी।