ईमानदारी न्यायिक सेवा की नींव है: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने न्यायिक अधिकारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति को बरकरार रखा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने न्यायिक अधिकारी अनिल कुमार की अनिवार्य सेवानिवृत्ति को चुनौती देने वाली रिट याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि ईमानदारी पर एक भी प्रतिकूल टिप्पणी इस तरह के फैसले को सही ठहरा सकती है। न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने न्यायपालिका में ईमानदारी की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हुए फैसला सुनाया।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में कार्यरत न्यायिक अधिकारी अनिल कुमार की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के इर्द-गिर्द घूमता है, जिन्होंने अपनी अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सिफारिश और निष्पादन के आदेशों को रद्द करने की मांग की थी। 1996 में मुंसिफ/सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के रूप में नियुक्त, कुमार 2013 में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश बनने के लिए रैंक में आगे बढ़े। हालांकि, उनके करियर में प्रतिकूल वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) और कदाचार के आरोपों सहित बाधाओं का सामना करना पड़ा।

विवाद 2012-13 में शुरू हुआ जब बदायूं के जिला न्यायाधीश ने कुमार के खिलाफ प्रतिकूल एसीआर दर्ज की, जिसमें विशेष रूप से उनकी ईमानदारी की कमी का उल्लेख किया गया। इसके बाद 2013 में सतर्कता जांच शुरू की गई, जिसके कारण 2020 में स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा उनकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति की संस्तुति की गई, जिसे बाद में 2021 में हाईकोर्ट के पूर्ण न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया।

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कुमार ने इन कार्यवाहियों की वैधता को चुनौती दी, जिसमें कहा गया कि विभागीय जांच में उनके बाद के दोषमुक्ति ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति के निर्णय को अमान्य कर दिया। उन्होंने सभी परिणामी लाभों के साथ बहाली की मांग की।

शामिल कानूनी मुद्दे

इस मामले में उठाए गए प्राथमिक कानूनी मुद्दे थे:

1. अनिवार्य सेवानिवृत्ति की वैधता: कुमार ने तर्क दिया कि उनकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति का निर्णय प्रतिकूल एसीआर और आरोपों पर आधारित था, जिनकी पुष्टि नहीं हुई थी। उन्होंने दावा किया कि अनुशासनात्मक कार्यवाही के परिणाम से बचने के लिए अनिवार्य सेवानिवृत्ति का उपयोग शॉर्टकट के रूप में किया गया था।

2. बाद में दोषमुक्ति का प्रभाव: कुमार ने अनुशासनात्मक जांच में अपने दोषमुक्ति पर जोर दिया, जिसमें कहा गया कि इससे उनकी सेवानिवृत्ति की संस्तुति करने वाले पहले के फैसले अमान्य हो गए।

3. न्यायिक समीक्षा का दायरा: हाईकोर्ट को यह जांचना था कि क्या वह स्क्रीनिंग समिति, प्रशासनिक समिति और पूर्ण न्यायालय की व्यक्तिपरक संतुष्टि में हस्तक्षेप कर सकता है, जिसने सामूहिक रूप से कुमार को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने का निर्णय लिया था।

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न्यायालय की टिप्पणियां और निर्णय

न्यायमूर्ति राजन रॉय ने निर्णय सुनाते हुए मुद्दों को सावधानीपूर्वक संबोधित किया। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति कोई सजा नहीं है, बल्कि सार्वजनिक सेवा, विशेष रूप से न्यायपालिका की दक्षता बनाए रखने के लिए एक निवारक उपाय है।

“न्यायिक अधिकारी की ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण है। ईमानदारी पर एक भी प्रतिकूल टिप्पणी अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आधार हो सकती है,” खंडपीठ ने इस मामले पर स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के उदाहरणों का हवाला देते हुए कहा।

न्यायालय ने माना कि अनुशासनात्मक कार्यवाही में बाद में दोषमुक्ति अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए पहले विचार की गई प्रतिकूल सामग्री को खत्म नहीं करती है। इसने स्पष्ट किया कि अनुशासनात्मक कार्यवाही और अनिवार्य सेवानिवृत्ति अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं, जिनके अलग-अलग उद्देश्य और निहितार्थ हैं।

न्यायालय ने कहा, “न्यायाधीश को पेशेवर और व्यक्तिगत रूप से बेदाग ईमानदारी और स्वतंत्रता बनाए रखनी चाहिए। इस उच्च मानक से समझौता नहीं किया जा सकता है,” न्यायालय ने न्यायपालिका के भीतर आचरण के कठोर मानक को बनाए रखने के औचित्य को पुष्ट करते हुए कहा।

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पीठ ने यह भी फैसला सुनाया कि कुमार को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने का निर्णय प्रतिकूल एसीआर और कदाचार की रिपोर्ट सहित पर्याप्त सामग्री पर आधारित था। इसने नोट किया कि ऐसे निर्णयों की न्यायिक समीक्षा मनमानी, दुर्भावना या सामग्री की कमी की जाँच तक सीमित है, जिनमें से कोई भी इस मामले में मौजूद नहीं था।

याचिका को खारिज कर दिया गया, जिससे कुमार की अनिवार्य सेवानिवृत्ति की वैधता की पुष्टि हुई।

मामले का विवरण

– मामला संख्या: रिट-ए संख्या 1382/2022

– पीठ: न्यायमूर्ति राजन रॉय और ओम प्रकाश शुक्ला

– याचिकाकर्ता: अनिल कुमार, अधिवक्ता शेख वली उज ज़मान द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया

– प्रतिवादी: उत्तर प्रदेश राज्य और इलाहाबाद हाईकोर्ट, अधिवक्ता गौरव मेहरोत्रा ​​और मुख्य स्थायी वकील द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया

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