बीमा की शर्त जो बीमाकृत परिसर में होने वाली दुर्घटनाओं तक ही दावों को सीमित करती है, ‘बेतुकी’ है: सुप्रीम कोर्ट

न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की सदस्यता वाले भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में बीमा पॉलिसी की शर्त की आलोचना की, जो केवल बीमाकृत परिसर में होने वाली दुर्घटनाओं तक ही दावों को सीमित करती है, इसे “बेतुकी” करार दिया। न्यायालय ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को निर्देश दिया कि वह दुर्घटना में क्रेन द्वारा हुए नुकसान के लिए मेसर्स तारापोर एंड कंपनी को ₹40 लाख और लागू करों के साथ, ₹45 लाख से अधिक नहीं, मुआवजा दे।

मामले की पृष्ठभूमि

मेसर्स तारापोर एंड कंपनी ने 1999 में ₹3.01 करोड़ में एक टाटा हिताची हैवी ड्यूटी क्रेन खरीदी और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ इसका बीमा कराया। पॉलिसी को समय-समय पर नवीनीकृत किया जाता रहा।

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14 जून, 2007 को, टाटा स्टील कॉम्प्लेक्स, जमशेदपुर में उपयोग किए जाने के दौरान, क्रेन का बूम गिर गया और वह बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। कंपनी ने दुर्घटना की तुरंत सूचना दी और मौके पर जाकर सर्वेक्षण करने का अनुरोध किया। अनुमानित मरम्मत लागत ₹70.15 लाख आंकी गई थी। हालाँकि, कई बार अनुवर्ती कार्रवाई के बावजूद, बीमा कंपनी ने दावा प्रक्रिया में देरी की।

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अंत में, 31 मार्च, 2011 को, लगभग चार साल बाद, बीमाकर्ता ने यह कहते हुए दावे को खारिज कर दिया कि दुर्घटना बीमाकृत परिसर के बाहर हुई थी, जिसे पॉलिसी में तारापोर एंड कंपनी, पटेल बिल्डिंग, मेन रोड बिष्टुपुर, जमशेदपुर के रूप में दर्ज किया गया था। इसके कारण अपीलकर्ता ने एक वाणिज्यिक मुकदमा दायर किया, जिसे 2019 में मद्रास उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। 2022 में अपील में खारिज किए जाने को बरकरार रखा गया, जिसके कारण सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपील हुई।

महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे

इस मामले ने प्रमुख कानूनी प्रश्न उठाए:

1. बीमा पॉलिसी की शर्तों की वैधता जो केवल बीमाकृत पते पर होने वाली दुर्घटनाओं तक दावों को सीमित करती है।

2. क्या दुर्घटना या क्षति के संबंध में कोई विवाद न होने के बावजूद तकनीकी आधार पर दावे को खारिज करने में बीमाकर्ता को उचित ठहराया गया था।

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3. निष्पक्षता और पर्याप्त न्याय सुनिश्चित करने के लिए बीमा अनुबंधों की व्याख्या।

सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ

सर्वोच्च न्यायालय ने बीमा कंपनी के रुख को अत्यधिक अनुचित पाया तथा शर्त के पीछे के तर्क पर सवाल उठाया:

– “दोनों पक्षों में से किसी ने भी ऐसी बेतुकी शर्त पर ध्यान नहीं दिया। क्रेन का बीमा करते समय अपीलकर्ता को यह बताना चाहिए था कि क्रेन निर्माण स्थलों के लिए है, कार्यालय उपयोग के लिए नहीं। इसी तरह, बीमा कंपनी को यह सवाल पूछना चाहिए था कि बीमाकृत परिसर के अंदर क्रेन का संचालन कैसे किया जा सकता है।”

– “दुर्घटना, क्षति या दावे की मात्रा के बारे में कोई विवाद नहीं है। फिर भी, बीमा कंपनी को मात्र तकनीकी आधार पर दावे को खारिज करने में वर्षों लग गए।”

न्यायालय ने देरी से न्याय पर असंतोष व्यक्त करते हुए टिप्पणी की कि “तकनीकी व्याख्याओं की वेदी पर पर्याप्त न्याय की बलि नहीं चढ़ाई जानी चाहिए।”

न्यायालय का निर्णय

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विचित्र परिस्थितियों को स्वीकार करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने बीमाकर्ता को निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। आगे विचार-विमर्श के बाद, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस ने विवाद को निपटाने के लिए ₹40 लाख और लागू कर (अधिकतम ₹45 लाख) का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की।

न्यायालय ने अपील का निपटारा इस निर्देश के साथ किया कि भुगतान छह सप्ताह के भीतर किया जाए, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि न्याय व्यावहारिक तरीके से किया जाए।

यह निर्णय बीमा पॉलिसियों की व्याख्या करने के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम करता है, जो कठोर तकनीकीताओं के बजाय वाणिज्यिक व्यावहारिकता और निष्पक्षता के साथ संरेखित होती है।

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