मध्य प्रदेश हाईकोर्ट  ने पिता की जान बचाने के लिए नाबालिग बेटी को लीवर दान करने की अनुमति दी

दिल को छू लेने वाले लेकिन जटिल कानूनी फैसले में, इंदौर के हाईकोर्ट  ने एक नाबालिग लड़की को अपने गंभीर रूप से बीमार पिता शिवनारायण बाथम को लीवर दान करने की अनुमति दी है, जो लीवर की विफलता से जूझ रहे हैं। यह असाधारण मामला नाबालिगों द्वारा अंग दान से जुड़ी कानूनी और नैतिक दुविधाओं को उजागर करता है।

शिवनारायण बाथम की बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति के कारण लीवर ट्रांसप्लांट की तत्काल आवश्यकता थी। हालांकि, एक संगत दाता ढूंढना मुश्किल साबित हुआ। उनकी सबसे बड़ी बेटी प्रीति, जो लगभग कानूनी उम्र की है, उसके लिए लीवर ट्रांसप्लांट सही पाया गया, लेकिन उसकी नाबालिग स्थिति के कारण कानूनी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण हाईकोर्ट  में याचिका दायर करना आवश्यक हो गया। तत्काल न्यायिक हस्तक्षेप की मांग करते हुए 13 जून को याचिका दायर की गई।

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प्रीति ने दाता के रूप में अपनी योग्यता का आकलन करने के लिए गहन चिकित्सा मूल्यांकन किया। उसका रक्त समूह उसके पिता से मेल खाता था, और आगे की चिकित्सा रिपोर्टों ने दान के लिए उसकी उपयुक्तता की पुष्टि की। इन आकलनों के बाद, एक मेडिकल बोर्ड ने प्रक्रिया को मंजूरी दी, और सरकारी अनुमति भी प्राप्त की गई। हाईकोर्ट  ने सभी पहलुओं और शिवनारायण के जीवन को आसन्न खतरे पर विचार करने के बाद आवश्यक कानूनी मंजूरी दे दी।

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न्यायालय का निर्णय विकट परिस्थितियों और दाता के आसन्न बहुमत से प्रभावित था। प्रीति, जो 18 वर्ष की होने वाली थी, ने अपने पिता की तेजी से बिगड़ती हालत के कारण तत्काल अंगदान की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए, अंगदान के साथ आगे बढ़ने की तीव्र इच्छा व्यक्त की। इस मामले ने नाबालिग अंगदान के नैतिक विचारों पर चर्चा को जन्म दिया है, जिसमें जीवन बचाने की आवश्यकता के साथ नाबालिगों को संभावित दबाव या नुकसान से बचाने की आवश्यकता को संतुलित किया गया है।

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इस ऐतिहासिक फैसले ने न केवल एक जीवन बचाया बल्कि ऐसे मामलों को संभालने के लिए एक मिसाल भी कायम की, जहां समय-संवेदनशील चिकित्सा आवश्यकताएं नाबालिगों के संबंध में कानूनी शर्तों से टकराती हैं।

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