भारतीय परिवार व्यवस्था और कानून: जस्टिस बी.वी. नागरत्ना का समग्र दृष्टिकोण

हाल ही में आयोजित दक्षिण क्षेत्रीय सम्मेलन “परिवार: भारतीय समाज की आधारशिला” में सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना ने भारत में परिवार संस्था में हो रहे तीव्र परिवर्तन और उसके सामाजिक तथा कानूनी प्रभावों पर गहन प्रकाश डाला।

उन्होंने कहा कि यह परिवर्तन कई कारकों से प्रेरित है—जैसे कि शिक्षा तक बढ़ती पहुंच, शहरीकरण, कार्यबल की गतिशीलता, और विशेष रूप से महिलाओं की शिक्षा के माध्यम से आर्थिक स्वतंत्रता में वृद्धि। evolving कानूनी ढांचा भी इन सामाजिक परिवर्तनों में सहायक रहा है।

अपने संबोधन में उन्होंने परिवार को सभ्यता की आधारभूत संस्था बताया, जो हमारे अतीत से जुड़ाव और भविष्य की ओर सेतु का कार्य करता है। उन्होंने महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक मुक्ति को एक सकारात्मक परिवर्तन बताया और कहा कि यह केवल परिवार ही नहीं, बल्कि राष्ट्र की समग्र प्रगति में योगदान देती है।

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न्यायमूर्ति नागरत्ना ने इस बात पर भी चिंता जताई कि परिवारों में विवादों की बढ़ती संख्या न्यायालयों पर अत्यधिक बोझ डाल रही है। उन्होंने कहा कि यदि व्यक्ति दो प्रमुख दृष्टिकोणों को अपनाएं—अपने जीवनसाथी की सोच को समझें और आत्मनिरीक्षण करें—तो ऐसे कई विवादों से बचा जा सकता है। उन्होंने समझ और सम्मान के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि एक-दूसरे की भावनाओं और दृष्टिकोणों को अपनाना रिश्तों में संतुलन बनाए रख सकता है और कानूनी लड़ाइयों से बचा सकता है।

उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, “वास्तविक चुनौती महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि हमारे दृष्टिकोण और व्यवहारों का समय के अनुसार अद्यतन न होना है।” उनका मानना है कि सामाजिक दृष्टिकोणों में बदलाव से न केवल परिवारिक विवाद कम होंगे, बल्कि बच्चों के पालन-पोषण की गुणवत्ता भी बेहतर होगी।

न्यायमूर्ति नागरत्ना ने यह भी बताया कि हाल के वर्षों में तलाक और अलगाव के मामलों में भारी वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि बीते एक दशक में लगभग 40 प्रतिशत विवाह विच्छेद या अलगाव में समाप्त हुए हैं, जिससे पारिवारिक अदालतों पर अत्यधिक दबाव पड़ा है और वर्तमान न्यायिक संरचना अपर्याप्त साबित हो रही है।

इन चुनौतियों से निपटने के लिए उन्होंने अनिवार्य पूर्व-मुकदमा सुलह और मध्यस्थता की वकालत की। उन्होंने सुझाव दिया कि पारिवारिक अदालतों में प्रशिक्षित मध्यस्थों, विशेष रूप से सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को नियुक्त किया जाना चाहिए, जो कानूनी कार्रवाई से पहले विवादों को सुलझा सकें। इससे मामूली विवादों को विवाह-विच्छेद तक पहुँचने से रोका जा सकता है, जिससे बच्चों के हितों की रक्षा भी सुनिश्चित होगी।

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अंततः, न्यायमूर्ति नागरत्ना की टिप्पणी हमें यह सोचने पर विवश करती है कि परिवार और कानून के क्षेत्र में हमारी सामाजिक सोच, व्यवहार और व्यवस्थाओं को समय के अनुसार कैसे रूपांतरित किया जाए, ताकि भारतीय परिवार व्यवस्था वर्तमान यथार्थ से सामंजस्य बिठा सके और न्याय व्यवस्था पर बोझ भी कम हो।

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