[आयकर अधिनियम] कारण बताओ नोटिस के बाद देरी से रिटर्न दाखिल करना ‘पहला अपराध’ नहीं है: सुप्रीम कोर्ट

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विनुभाई मोहनलाल डोबरिया बनाम मुख्य आयकर आयुक्त एवं अन्य (सिविल अपील संख्या 1977/2025, एसएलपी (सी) संख्या 20519/2024 से उत्पन्न) में अपने हालिया फैसले में माना है कि किसी पूर्व अपराध के लिए कारण बताओ नोटिस जारी होने के बाद देरी से दाखिल किया गया आयकर रिटर्न प्रत्यक्ष कर कानून, 2014 के तहत अपराधों के शमन के लिए दिशा-निर्देशों के तहत ‘पहला अपराध’ नहीं माना जा सकता है।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपीलकर्ता विनुभाई मोहनलाल डोबरिया द्वारा दायर अपील से उत्पन्न हुआ। अपीलकर्ता, एक व्यक्तिगत करदाता जो वेतन और रासायनिक व्यवसाय में साझेदारी लाभ के माध्यम से आय अर्जित करता है, ने कर निर्धारण वर्ष (एवाई) 2011-12 और 2013-14 के लिए अपने आयकर रिटर्न काफी देरी से दाखिल किए थे। आयकर विभाग ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 276सीसी के तहत अभियोजन शुरू किया, जो निर्धारित समय में रिटर्न प्रस्तुत करने में जानबूझकर विफलता को दंडित करता है।

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डोबरिया ने प्रत्यक्ष कर कानून, 2014 के तहत अपराधों के शमन के लिए दिशा-निर्देशों के तहत अपने अपराधों के शमन के लिए आवेदन किया था। मुख्य आयकर आयुक्त (सीसीआईटी), वडोदरा ने इस आधार पर एवाई 2013-14 के लिए आवेदन को खारिज कर दिया कि यह 2014 के दिशा-निर्देशों के खंड 8 (ii) के अनुसार ‘पहला अपराध’ नहीं था। गुजरात उच्च न्यायालय ने इस अस्वीकृति को बरकरार रखा, जिसके कारण सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपील हुई।

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प्रमुख कानूनी मुद्दे

सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्नों पर विचार किया:

अपराध की तिथि का निर्धारण – क्या धारा 276CC के तहत अपराध वास्तव में विलंबित रिटर्न दाखिल करने पर हुआ है या रिटर्न दाखिल करने की नियत तिथि के तुरंत बाद के दिन।

‘प्रथम अपराध’ की व्याख्या – क्या किसी पूर्व चूक के लिए कारण बताओ नोटिस जारी होने से पहले किए गए कर अपराध को अभी भी कंपाउंडिंग के उद्देश्य से ‘प्रथम अपराध’ के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

प्राधिकरणों का कंपाउंडिंग विवेकाधिकार – क्या 2014 के दिशा-निर्देश कंपाउंडिंग आवेदनों पर निर्णय लेते समय कर अधिकारियों के लिए विवेकाधीन या अनिवार्य हैं।

स्वैच्छिक प्रकटीकरण का प्रभाव – क्या आयकर विभाग द्वारा पता लगाए बिना करदाता द्वारा प्रकट किया गया अपराध कंपाउंडिंग उद्देश्यों के लिए ‘प्रथम अपराध’ के रूप में योग्य है।

सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ और निर्णय

न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें कहा गया कि एक बार पहले की चूक के लिए कारण बताओ नोटिस जारी होने के बाद, रिटर्न दाखिल न करना या देरी से दाखिल करना 2014 के दिशा-निर्देशों के तहत ‘पहला अपराध’ नहीं माना जाएगा। न्यायालय ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ कीं:

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“धारा 276सीसी के तहत अपराध आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(1) के तहत रिटर्न दाखिल करने की नियत तिथि के तुरंत बाद के दिन किया जाता है। देरी से रिटर्न दाखिल करने की वास्तविक तिथि अपराध के निर्धारण के लिए अप्रासंगिक है।”

“2014 के दिशा-निर्देश स्पष्ट रूप से पहली बार अपराध करने वालों और आदतन चूक करने वालों के बीच अंतर करते हैं। एक बार जब करदाता को अभियोजन के बारे में नोटिस दिया जाता है, तो समय पर रिटर्न दाखिल करने में किसी भी बाद की विफलता को ‘पहला अपराध’ नहीं माना जा सकता है।”

न्यायालय ने इस बात पर भी जोर दिया कि आयकर अधिनियम की धारा 279(2) के तहत किसी अपराध का शमन करना कोई अधिकार नहीं है, बल्कि यह कर अधिकारियों की विवेकाधीन शक्ति है। न्यायालय ने कहा कि यदि अधिकारियों को लगता है कि आवेदक ने बार-बार चूक की है, तो उन्हें शमन आवेदन को अस्वीकार करने का विशेषाधिकार है।

पक्षकारों द्वारा तर्क

अपीलकर्ता के तर्क:

अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता तुषार हेमानी ने तर्क दिया कि:

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वित्त वर्ष 2013-14 के लिए धारा 276सीसी के तहत अपराध 01.11.2013 (देय तिथि के तुरंत बाद) को किया गया था, जबकि वित्त वर्ष 2011-12 के लिए कारण बताओ नोटिस 27.10.2014 को जारी किया गया था। इस प्रकार, वित्त वर्ष 2013-14 को अभी भी ‘पहला अपराध’ माना जाना चाहिए।

शमन की अस्वीकृति 2014 के दिशा-निर्देशों के खंड 8(ii) की गलत व्याख्या पर आधारित थी।

दिशा-निर्देश सख्त कानून नहीं हैं, बल्कि केवल सलाह हैं और इन्हें करदाता के पक्ष में व्याख्यायित किया जाना चाहिए।

प्रतिवादियों की दलीलें:

आयकर विभाग का प्रतिनिधित्व करते हुए, वरिष्ठ अधिवक्ता मोनिका बेंजामिन ने कहा कि:

अपीलकर्ता बार-बार अपराधी रहा है, जिसने कई वर्षों तक देरी से रिटर्न दाखिल किया है।

अधिकारियों ने धारा 8(ii) की व्याख्या सही की, जो आदतन चूककर्ताओं को बार-बार चक्रवृद्धि लाभ का दावा करने से रोकता है।

अपीलकर्ता ने 29.09.2017 को लिखे पत्र में खुद ही दूसरा अपराध स्वीकार किया था और वह इस स्वीकारोक्ति को वापस नहीं ले सकता था।

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