एक महत्वपूर्ण फैसले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आपराधिक अपील संख्या 3747/2024 में, अवैध लिंग निर्धारण और गर्भावस्था की समाप्ति के आरोपों से जुड़े एक मामले में डॉ. रविंदर कुमार और उनके सह-आरोपी धनपति और अंजू के खिलाफ एफआईआर और उसके बाद की सभी कार्यवाही को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने यह कहते हुए फैसला सुनाया कि प्रक्रियागत खामियों के कारण अपीलकर्ता के क्लिनिक पर की गई तलाशी और जब्ती कार्रवाई अवैध थी।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला 27 अप्रैल, 2017 का है, जब गुरुग्राम के सिविल सर्जन के नेतृत्व में एक टीम ने डॉ. रविंदर कुमार के स्वामित्व वाले डिवाइन डायग्नोस्टिक सेंटर पर छापा मारा था। यह छापा धनपति (आरोपी नंबर 1) के खिलाफ एक शिकायत पर आधारित था, जिस पर अवैध लिंग निर्धारण और गर्भावस्था की समाप्ति में शामिल होने का आरोप था। एक फर्जी ऑपरेशन की योजना बनाई गई, जिसके दौरान धनपति ने कथित तौर पर अल्ट्रासाउंड के माध्यम से भ्रूण के लिंग की पुष्टि करने और गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन करने के लिए सहमति व्यक्त की। फर्जी मरीज ने एक छाया गवाह के साथ धनपति को ₹15,000 की राशि सौंपी। इसके बाद, पुलिस ने धनपति और एक अन्य नर्स अंजू (आरोपी नंबर 2) को गिरफ्तार कर लिया और क्लिनिक से नकदी और दस्तावेज जब्त कर लिए।
उसी दिन प्री-कॉन्सेप्शन और प्री-नेटल डायग्नोस्टिक तकनीक (लिंग चयन का निषेध) अधिनियम, 1994 की धारा 23 के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके बाद, जिला उपयुक्त प्राधिकरण ने अल्ट्रासाउंड का उपयोग करके अवैध लिंग निर्धारण करने के आरोप में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज की।
कानूनी मुद्दे
कानूनी लड़ाई डॉ. कुमार के क्लिनिक में की गई तलाशी और जब्ती की प्रक्रियात्मक वैधता पर केंद्रित थी। अपीलकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि छापेमारी गैरकानूनी थी क्योंकि इसे गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक अधिनियम, 1994 की धारा 30(1) के अनुसार उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा अधिकृत नहीं किया गया था। वकील ने बताया कि छापेमारी के आदेश पर केवल सिविल सर्जन डॉ. वीरेंद्र यादव ने हस्ताक्षर किए थे, जिन्होंने जिला उपयुक्त प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था, जबकि अधिनियम के तहत प्राधिकरण के अन्य दो सदस्यों, अर्थात् जिला कार्यक्रम अधिकारी और जिला अटॉर्नी की सहमति आवश्यक नहीं थी।
राज्य के वकील ने माना कि छापेमारी के प्राधिकरण पर केवल सिविल सर्जन ने हस्ताक्षर किए थे, लेकिन उन्होंने तात्कालिकता के आधार पर इसका बचाव किया और दावा किया कि अनियमितता ठीक की जा सकती है और उपयुक्त प्राधिकारी की बाद की कार्रवाइयों द्वारा इसे ठीक कर दिया गया है।
न्यायालय की टिप्पणियां और निर्णय
अपने निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने 1994 अधिनियम की धारा 30 के तहत तलाशी और जब्ती शक्तियों से संबंधित कानून की कठोर आवश्यकताओं पर जोर दिया। न्यायालय ने कहा, “यदि कानून किसी विशेष कार्य को किसी विशेष तरीके से करने की अपेक्षा करता है, तो उसे उसी तरीके से किया जाना चाहिए।” इसने रेखांकित किया कि तलाशी को अधिकृत करने का निर्णय संपूर्ण उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा लिया जाना चाहिए, न कि किसी एक सदस्य द्वारा।
अपने पहले के निर्णयों का हवाला देते हुए न्यायालय ने कहा, “सुरक्षा यह है कि तलाशी और जब्ती को तभी अधिकृत किया जा सकता है, जब उपयुक्त प्राधिकरण के पास यह मानने का कारण हो कि 1994 अधिनियम के तहत कोई अपराध किया गया है या किया जा रहा है।” न्यायालय ने माना कि इस मामले में, उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा कोई सामूहिक निर्णय नहीं लिया गया, जिससे तलाशी अवैध हो गई।
न्यायालय ने छापे से संबंधित दस्तावेजों में विसंगतियों की ओर भी इशारा किया। जब्ती ज्ञापन में केवल तीन अधिकारियों के नाम दर्ज थे, जबकि एक अन्य पत्र में संकेत दिया गया था कि चार सदस्यीय टीम ने छापेमारी की थी, जिससे प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर और सवाल उठता है।
न्यायमूर्ति अभय एस. ओका ने पीठ के लिए लिखते हुए निष्कर्ष निकाला कि “चूंकि तलाशी अपने आप में पूरी तरह से अवैध है, इसलिए ऐसी अवैध तलाशी के आधार पर अभियोजन जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।” परिणामस्वरूप, न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया और 27 अप्रैल, 2017 की एफआईआर संख्या 408 और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गुरुग्राम के समक्ष लंबित शिकायत संख्या सीओएमए संख्या 40/2018 को रद्द कर दिया।