आईआईएम काशीपुर में कथित ₹8 करोड़ की वित्तीय अनियमितताओं की जांच करें: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने शिक्षा मंत्रालय को निर्देश दिया

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) काशीपुर में कथित वित्तीय गड़बड़ियों के मामले में केंद्र सरकार को जांच के निर्देश दिए हैं। अदालत ने शिक्षा मंत्रालय के सचिव को आदेश दिया है कि वे संस्थान में ₹8 करोड़ से अधिक के अतिरिक्त खर्च से जुड़े आरोपों की जांच करें।

मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने यह आदेश काशीपुर निवासी सुखविंदर सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि ऑडिटरों ने जिस वित्तीय अनियमितता पर आपत्ति जताई थी, उसे देखने का दायित्व निदेशक मंडल का था, लेकिन पिछले दो वर्षों में इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया।

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याचिकाकर्ता ने अदालत से अनुरोध किया था कि मामले की स्वतंत्र जांच सुनिश्चित की जाए।

मामले पर विचार करने के बाद खंडपीठ ने शिक्षा मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वह याचिका को प्रतिनिधित्व के रूप में स्वीकार करे और चार सप्ताह के भीतर जांच पूरी करे।

अब मंत्रालय की रिपोर्ट आने के बाद मामले की अगली सुनवाई होने की संभावना है।

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