हरियाणा की अदालत ने बेटी से तीन साल तक बलात्कार करने वाले व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने शनिवार को कहा कि यहां एक विशेष POCSO अदालत ने अपनी नाबालिग बेटी से तीन साल तक बलात्कार करने के लिए एक व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई है।

शुक्रवार को सुनाए गए फैसले में, विशेष न्यायाधीश प्रशांत राणा ने उस व्यक्ति पर 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और सरकार/जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) को पीड़ित को 10.5 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पीड़ित को पहले ही तीन लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है और शेष राशि लंबित है।

READ ALSO  यूपी में शिक्षकों की नौकरी अधर में लटकी, हाईकोर्ट ने 69,000 शिक्षक भर्ती के नतीजों को फिर से तैयार करने का आदेश दिया

पीड़िता की मां की मृत्यु हो गई थी और उसके पिता ने तीन साल तक उसके साथ बलात्कार किया था। जिला अटॉर्नी विकास शर्मा ने कहा, जब वह गर्भवती हो गई तो उसने अपनी आपबीती अपनी दादी को बताई।

Play button

लड़की ने अक्टूबर 2020 में यहां महिला पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। उसकी शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई। उन्होंने कहा, जब एफआईआर दर्ज की गई तब लड़की 15 साल की थी।

पीड़िता ने 16 साल की उम्र में एक लड़की को भी जन्म दिया और बच्चे का डीएनए दोषी से मेल खा गया। उन्होंने बताया कि बच्चे को एक एनजीओ ने गोद लिया है।

READ ALSO  मुंबई कोर्ट ने 2018 में सैलून कर्मचारी की हत्या में दो को दोषी ठहराया

शर्मा ने कहा, अदालत ने पीड़िता के पिता को अपनी बेटी से बलात्कार का दोषी ठहराया और मौत की सजा सुनाई।

Related Articles

Latest Articles