हरियाणा की अदालत ने बेटी से तीन साल तक बलात्कार करने वाले व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने शनिवार को कहा कि यहां एक विशेष POCSO अदालत ने अपनी नाबालिग बेटी से तीन साल तक बलात्कार करने के लिए एक व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई है।

शुक्रवार को सुनाए गए फैसले में, विशेष न्यायाधीश प्रशांत राणा ने उस व्यक्ति पर 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और सरकार/जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) को पीड़ित को 10.5 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पीड़ित को पहले ही तीन लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है और शेष राशि लंबित है।

READ ALSO  केस हारने पर वकील पर धोखाधड़ी का मुक़दमा नहीं चलाया जा सकता है: हाईकोर्ट

पीड़िता की मां की मृत्यु हो गई थी और उसके पिता ने तीन साल तक उसके साथ बलात्कार किया था। जिला अटॉर्नी विकास शर्मा ने कहा, जब वह गर्भवती हो गई तो उसने अपनी आपबीती अपनी दादी को बताई।

लड़की ने अक्टूबर 2020 में यहां महिला पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। उसकी शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई। उन्होंने कहा, जब एफआईआर दर्ज की गई तब लड़की 15 साल की थी।

पीड़िता ने 16 साल की उम्र में एक लड़की को भी जन्म दिया और बच्चे का डीएनए दोषी से मेल खा गया। उन्होंने बताया कि बच्चे को एक एनजीओ ने गोद लिया है।

READ ALSO  मांग पर्ची, पहचान प्रमाण के बिना 2000 रुपये के बैंकनोट के बदले के खिलाफ हाई कोर्ट में जनहित याचिका

शर्मा ने कहा, अदालत ने पीड़िता के पिता को अपनी बेटी से बलात्कार का दोषी ठहराया और मौत की सजा सुनाई।

Related Articles

Latest Articles