हिंदू-गैर-हिंदू विवाह को हिंदू विवाह अधिनियम के तहत नहीं, बल्कि विशेष विवाह अधिनियम के तहत पंजीकृत किया जाना चाहिए: मद्रास हाईकोर्ट

एक महत्वपूर्ण निर्णय में, मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति आरएमटी टीका रमन और न्यायमूर्ति एन. सेंथिलकुमार शामिल थे, ने फैसला सुनाया कि हिंदू और गैर-हिंदू के बीच विवाह को हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत कानूनी रूप से मान्यता नहीं दी जा सकती है, और कानूनी वैधता प्राप्त करने के लिए इसे विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत पंजीकृत किया जाना चाहिए। यह निर्णय जयकुमारी बनाम स्टीफन (ए.एस. (एमडी) संख्या 96/2016) के मामले में आया, जहां न्यायालय ने विवाह को अमान्य घोषित करने वाले पारिवारिक न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा।

मामले की पृष्ठभूमि

इस मामले में हिंदू महिला जयकुमारी (अपीलकर्ता/प्रतिवादी) ने पारिवारिक न्यायालय, मदुरै के उस निर्णय को चुनौती दी थी, जिसमें ईसाई व्यक्ति स्टीफन (प्रतिवादी/वादी) के साथ उसके विवाह को अमान्य घोषित किया गया था।

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इस जोड़े ने 6 जनवरी, 2005 को कन्याकुमारी जिले के मार्थांडम में दुल्हन के घर पर विवाह किया था, जिसके बाद 8 जनवरी, 2005 को मदुरै में रिसेप्शन हुआ था। हालांकि, जल्द ही मतभेद पैदा हो गए और जयकुमारी ने वैवाहिक घर छोड़ दिया, जिससे उनके विवाह की वैधता पर विवाद पैदा हो गया। इसके बाद स्टीफन ने मदुरै के पारिवारिक न्यायालय में ओ.एस. संख्या 19/2011 के तहत एक मुकदमा दायर किया, जिसमें यह घोषित करने की मांग की गई कि उनका विवाह अमान्य है।

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पारिवारिक न्यायालय ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया, जिसके बाद जयकुमारी ने हाईकोर्ट में अपील दायर की।

मुख्य कानूनी मुद्दे

1. क्या हिंदू और ईसाई के बीच हिंदू रीति-रिवाजों के तहत किया गया विवाह कानूनी रूप से वैध है।

2. क्या विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत पंजीकरण न होने से ऐसे विवाह की वैधता प्रभावित होती है।

3. क्या विवाह को अमान्य घोषित करने वाला पारिवारिक न्यायालय का निर्णय कानूनी रूप से संधारणीय था।

न्यायालय की टिप्पणियाँ और निर्णय

मद्रास हाईकोर्ट ने पुष्टि की कि अंतरधार्मिक विवाहों को कानून का पालन करना चाहिए और इस बात पर जोर दिया कि हिंदू और ईसाई के बीच विवाह हिंदू रीति-रिवाजों और संस्कारों के तहत तब तक नहीं हो सकता जब तक कि दोनों पक्ष हिंदू न हों।

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“हिंदू और ईसाई के बीच विवाह हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत कानूनी रूप से वैध नहीं है। इस तरह के विवाह को विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत पंजीकृत होना चाहिए, ऐसा न करने पर यह अमान्य हो जाता है।”

न्यायालय ने आगे कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 4 के अनुसार विवाह के समय दोनों पक्षों का हिंदू होना अनिवार्य है। चूंकि अपीलकर्ता हिंदू था और प्रतिवादी ईसाई था, इसलिए उनका विवाह हिंदू कानून के तहत कानूनी रूप से वैध नहीं था।

इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने कहा कि भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, 1872 के तहत, कम से कम एक पक्ष ईसाई होना चाहिए, और विवाह को लाइसेंस प्राप्त पुजारी या विवाह अधिकारी द्वारा संपन्न कराया जाना चाहिए। चूंकि ऐसा नहीं किया गया था, इसलिए विवाह को ईसाई कानून के तहत भी मान्यता नहीं दी जा सकती थी।

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उनके मिलन के लिए उपलब्ध एकमात्र कानूनी ढांचा विशेष विवाह अधिनियम, 1954 था, जो अंतरधार्मिक विवाहों के लिए प्रावधान करता है और कानूनी मान्यता सुनिश्चित करता है। हालाँकि, युगल इस अधिनियम के तहत अपने विवाह को पंजीकृत कराने में विफल रहे, जिससे यह कानूनी रूप से शून्य हो गया।

“विभिन्न धर्मों के व्यक्तियों के बीच विवाह के लिए उचित प्रक्रिया विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत इसे औपचारिक रूप से संपन्न करना और पंजीकृत करना है। ऐसा न करने पर विवाह को शून्य और अमान्य घोषित कर दिया जाता है।”

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