Supreme Court ने कहा कि जब तक देश में आंतरिक आपातकाल नहीं होगा , तब तक राज्य कारखाना अधिनियम की धारा 5 को लागू नहीं कर सकता है। यह आदेश माननीय न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, माननीय न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा और माननीय न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ की पीठ ने पारित किया है।
Supreme Court ने कहा कि मजदूरों के थके हुए कंधों पर वित्तीय नुकसान की भरपाई नहीं की जा सकती है
मामले के संक्षिप्त तथ्य :-
कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 5 की शक्तियों के द्वारा गुजरात सरकार ने कारखानों को कुछ दायित्वों का पालन करने की छूट दी थी जो नियोक्ताओं को उनके श्रमिकों की ओर पूरा करना था।
अधिसूचना का सारांश:-
- वयस्क श्रमिकों को एक दिन में 12 घंटे या सप्ताह में 72 घंटे से अधिक काम करने की अनुमति नहीं है।
- किसी भी श्रमिक को आधे घंटे के आराम के बिना 6 घंटे से अधिक काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- महिला कर्मचारी शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच कारखाने में काम नहीं कर सकती।
- भुगतान की गई मजदूरी मौजूदा ‘मजदूरी’ के अनुपात में होगी।
याचिकाकर्ताओं के तर्क:-
इस मामले में दो याचिकाकर्ता थे। पहला गुजरात में स्थित एक ट्रेड यूनियन था जो कि हजारों श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करता है और दूसरा याचिकाकर्ता एक राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन है जो देश भर में एक लाख श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करता है
याचिकाकर्ता का तर्क:-
- कारखाना अधिनियम की धारा 5 के तहत शक्तियां केवल तभी आह्वान की जा सकती हैं जब सार्वजनिक आपातकाल हो।
- धारा 5 में वर्णित सार्वजनिक आपातकालीन या आंतरिक आपातकाल युद्ध के एक अधिनियम को संदर्भित करती है
- अगर कोई सार्वजनिक आपातकाल मौजूद है, तो सूचनाओं का उपयोग केवल स्थितियों में सुधार के लिए किया जा सकता है।
- अधिसूचना के पीछे एकमात्र कारण इन श्रमिकों से अधिक काम निकालना था।
- धारा 5 के अनुसार, केवल एक कारखाने को निर्देश जारी किए जा सकते हैं, राज्य या देश भर के कारखानों को नहीं।
- यह भी कहा गया कि फैक्ट्रीज एक्ट की धारा 59 में ओवरटाइम के लिए दोहरे वेतन का भुगतान अनिवार्य होना चाहिए।
- वकील ने आगे तर्क दिया कि तीन औद्योगिक दुर्घटनाएँ कारखानों में हुई हैं जहाँ कम कार्यबल के साथ शुरू हुआ, और इस अधिसूचना से भी इसी तरह की घटनाओं में वृद्धि होगी।
प्रतिवादियों का तर्क:-
- प्रतिवादी के वकील ने तर्क दिया कि कारखाना अधिनियम की धारा 5 के तहत शक्तियों को लागू करके राज्य अधिनियम के सभी प्रावधानों से कारखानों को छूट दे सकता है।
- उन्होंने आगे तर्क दिया कि अधिनियम के तहत परिभाषित COVID 19 एक ‘सार्वजनिक आपातकाल’ है।
- फैक्ट्रियों को महामारी से हुई वित्तीय कठिनाई को दूर करने में मदद के लिए अधिसूचना जारी की गई है
- न्यूनतम उत्पादन स्तर बनाए रखने के लिए अधिसूचना जारी की गई और कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया , श्रमिकों पर कोई अनुचित दबाव नहीं है।
- यह भी प्रस्तुत किया गया कि श्रम कोई शोषण नहीं है और कारखाने भी खुद को बनाए रखने में सक्षम हैं।
कोर्ट के समक्ष मुद्दा:-
Supreme Court के समक्ष मुद्दा था कि क्या अधिसूचना फैक्ट्रीज अधिनियम की धारा 5 के दायरे में आती है ?और क्या धारा 5 में उल्लिखित कोविद -19 महामारी को ‘सार्वजनिक आपातकाल’ के रूप में परिभाषित किया जा सकता है?
Supreme Court के तर्क:-
Supreme Court ने कहा कि आंतरिक आपातकाल शब्द का इस्तेमाल उस संदर्भ में किया जाना चाहिए जहां राष्ट्र की सुरक्षा दांव पर है। यह भी पाया गया कि फैक्ट्री अधिनियम की धारा 5 का उपयोग केवल सार्वजनिक आपातकाल के मामले में ही किया जा सकता है। Supreme Court ने कहा कि युद्ध या बाहरी आक्रमण या आंतरिक आपातकाल के कारण भारत की सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है। अभिव्यक्ति ‘आंतरिक आपातकाल’ को उसके संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता है।
इस सवाल पर कि क्या COVID 19 को आंतरिक आपातकाल कहा जा सकता है, कोर्ट ने माना कि भले ही COVID ने पूरे देश में व्यापक गड़बड़ी पैदा की हो, लेकिन इसे सशस्त्र विद्रोह के बाहरी खतरे के बराबर नहीं किया जा सकता है। जिसे आंतरिक खतरा नहीं कहा जा सकता।
Supreme Court ने कहा कि श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए कारखाना अधिनियम की कल्पना की गई है और यदि श्रमिकों के अधिकारों को अलग रखा जाता है, तो इससे अच्छे की बजाय नुकसान अधिक होगा।
Supreme Court इस दावे से असहमत था कि अगर कारखानों के तहत उनके दायित्वों को माफ नहीं किया गया तो कारखानों को आर्थिक अस्थिरता का सामना करना पड़ेगा माना कि श्रमिकों को महामारी द्वारा लाए गए आर्थिक बोझ का खामियाजा भुगतना पड़ा किन्तु श्रमिकों के अधिकार जैसे कि काम के घंटे और ओवर टाइम के दोगुने वेतन के अधिकार को खतरे में नहीं डाला जाना चाहिए।
कोर्ट का फैसला:-
Supreme Court ने माना कि कारखानों द्वारा वित्तीय कठिनाइयों का सामना श्रमिकों से नहीं किया जाना चाहिए। यह भी माना कि कारखानों के अधिनियम 5 में कारखानों को उनके दायित्वों से मुक्त करने के लिए नहीं किया जा सकता है।
कारख़ाना अधिनियम की धारा 5 का अर्थ किसी भी घटना में, कारखानों के किसी भी कारखाने / वर्गों को फैक्ट्रीज़ एक्ट के प्रावधानों के अनुपालन से छूट नहीं दी जा सकती जब तक कि ‘आंतरिक गड़बड़ी’ एक गंभीर आपातकाल का कारण नहीं बनती है, जो राज्य की सुरक्षा को खतरा पैदा करती है।
रिट याचिका की अनुमति दी गई , और सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को रद्द कर दिया गया ।
Case Details:-
Title: Gujarat Mazdoor Sabha & Anr Versus The State of Gujarat
Case No. : Writ Petition (Civil) No. 708 of 2020
Date of Order: 01.10.2020
Coram: Hon’ble Justice D.Y Chandrachud, Hon’ble Justice Indu Malhotra and Hon’ble Justice K.M Joseph.