हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने आपदा राहत निधि की वसूली पर रोक लगाई

एक महत्वपूर्ण न्यायिक हस्तक्षेप में, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) द्वारा रामपुर के क्याओ गांव के निवासियों को दिए गए वसूली नोटिस पर स्थगन आदेश जारी किया है। इन नोटिसों में प्रधानमंत्री आवास योजना (आपदा) के तहत बाढ़ पीड़ितों को पहले आवंटित आपदा राहत निधि की वापसी की मांग की गई थी।

न्यायमूर्ति रंजन शर्मा ने 19 फरवरी को अंतरिम राहत प्रदान की, जिसमें चल रही कानूनी कार्यवाही के दौरान याचिकाकर्ताओं की सुरक्षा की आवश्यकता को स्वीकार किया गया। न्यायालय ने घोषणा की, “जिला शिमला के रामपुर के खंड विकास अधिकारी सहित राज्य के अधिकारी, अगले आदेश तक, 4 फरवरी के नोटिस के अनुसार याचिकाकर्ता को जारी की गई राशि की वसूली नहीं करेंगे।” न्यायालय ने राज्य सरकार से चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।

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विवाद तब शुरू हुआ जब बीडीओ ने निवासियों को ₹1.17 लाख चुकाने का निर्देश दिया, जिसे जुलाई 2023 की विनाशकारी बाढ़ से उबरने में सहायता के लिए 17 व्यक्तियों के बीच वितरित किया गया था। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू के निर्देशों के तहत काम करने वाले स्थानीय अधिकारियों द्वारा मूल्यांकन के बाद तीन किस्तों में धनराशि वितरित की गई थी। हालांकि, बीडीओ द्वारा बाद की जांच से पता चला कि प्राप्तकर्ता निधि के लिए अयोग्य थे, जिसके कारण वसूली नोटिस जारी किया गया।*

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प्रभावित ग्रामीणों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करके बीडीओ के फैसले का विरोध किया, जिसमें तर्क दिया गया कि उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना वसूली की मांग की गई थी। उनके वकील के अनुसार, नोटिस “बिना किसी पूर्व कारण बताओ नोटिस, व्यक्तिगत सुनवाई के और याचिकाकर्ताओं की जानकारी के बिना की गई जांच पर आधारित था।”

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याचिकाकर्ताओं ने यह भी दावा किया कि उन्होंने किसी भी धोखाधड़ी वाली गतिविधि में भाग नहीं लिया था और आपदा राहत निधि का उपयोग केवल अपने क्षतिग्रस्त घरों की मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए किया था।

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