हाईकोर्ट ने बिना जांच के आतंकवादियों से जुड़े कांस्टेबल की बर्खास्तगी को बरकरार रखा

एक ऐतिहासिक फैसले में, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कांस्टेबल दलबीर सिंह की बर्खास्तगी को बरकरार रखा, जिन्हें 1988 में आतंकवादियों के साथ कथित संबंधों के लिए औपचारिक जांच के बिना बर्खास्त कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने उस अवधि के दौरान पंजाब में गंभीर आतंकवादी खतरों का हवाला देते हुए बर्खास्तगी को उचित और न्यायोचित घोषित किया, जिसने अक्सर गवाहों को आगे आने से हतोत्साहित किया।

दलबीर सिंह, जो 1981 से जालंधर कैंट में तैनात थे, को आतंकवादी समूहों के साथ उनके संदिग्ध जुड़ाव के कारण सरसरी तौर पर बर्खास्त कर दिया गया था। यह निर्णय बिना किसी आरोप पत्र जारी किए या जांच किए लिया गया था। सिंह ने एक सिविल मुकदमे के माध्यम से अपनी बर्खास्तगी को चुनौती दी, जिसमें तर्क दिया गया कि उनके सामने कोई औपचारिक आरोप नहीं लगाए गए थे और न ही कोई जांच की गई थी। ट्रायल कोर्ट ने शुरू में बर्खास्तगी को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया कि विभागीय जांच को दरकिनार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश न्यायोचित नहीं था।

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पंजाब सरकार ने ट्रायल कोर्ट के फैसले की अपील की, जिसे बाद में खारिज कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने 1992 में हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें तर्क दिया गया कि निचली अदालतें प्रतिवादी के चरमपंथियों और उनकी अवैध गतिविधियों के साथ संबंधों को पहचानने में विफल रहीं, जिससे विभागीय जांच अव्यावहारिक हो गई।

सभी पक्षों को सुनने के बाद, हाईकोर्ट ने कहा कि विभाग के पास सिंह की गैरकानूनी गतिविधियों में संलिप्तता और चरमपंथियों के साथ उसके संबंधों को प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं।

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