हाई कोर्ट ने जनसेवकों के बढ़े हुए ग्रेड पे भुगतान की रिकवरी के आदेश पर लगाई रोक

 झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस डॉ. एस एन पाठक की अदालत में सोमवार को जनसेवकों के बढ़े हुए ग्रेड पे के भुगतान की रिकवरी करने के आदेश पर रोक लगा दी है। रवींद्र कुमार बड़ाईक की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह आदेश दिया है।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सुजित सिंह ने पक्ष रखा। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से तीन सप्ताह में जवाब भी मांगा है। वर्ष 2012 में 1000 से ज्यादा जनसेवकों की नियुक्ति हुई थी, जिन्हें 2400 रुपये ग्रेड पे का भुगतान किया जा रहा था। लेकिन कृषि निदेशक ने एक आदेश जारी कर ग्रेड पे को दो हजार कर दिया और नियुक्ति की तिथि से अब तक बढ़ी हुई राशि की रिकवरी का आदेश दे दिया। इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी।

READ ALSO  केवल उच्च शिक्षित या कमाने में सक्षम होने के आधार पर पत्नी को भरण-पोषण से वंचित नहीं किया जा सकता: केरल हाई कोर्ट
Ad 20- WhatsApp Banner

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles